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Ranya Rao Gold Smuggling: रान्या राव पर बड़ी कार्रवाई, सोना तस्करी मामले में 102.5 करोड़ का जुर्माना

Ranya Rao Gold Smuggling

BY: Yoganand Shrivastva

Ranya Rao Gold Smuggling बेंगलुरु में सोने की कथित तस्करी से जुड़े मामले में अभिनेत्री रान्या राव के खिलाफ कस्टम्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 सितंबर को जारी आदेश के मुताबिक रान्या राव और तीन अन्य लोगों पर कुल 270.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कस्टम्स के अनुसार, यह मामला मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच 127 किलोग्राम से अधिक सोने की कथित तस्करी से जुड़ा है।

रान्या राव पर 102.5 करोड़ रुपये, तरुण कोंडुरु राजू पर 62.1 करोड़ रुपये तथा साहिल सकरिया जैन और भरत कुमार जैन पर 53.1-53.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कस्टम्स के आदेश में चारों की कथित भूमिका को अलग-अलग आधार पर दर्ज किया गया है।

दुबई से लौटने पर 14.2 किलो सोना पकड़ा गया था

Ranya Rao Gold Smuggling मामले की शुरुआत 3 मार्च 2025 को हुई, जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने दुबई से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची रान्या राव को रोका था। अधिकारियों ने उनके पास से करीब 14.2 किलोग्राम सोना बरामद किया था, जिसकी कीमत लगभग 12.6 करोड़ रुपये बताई गई थी। जांच के दौरान सोने को शरीर और कपड़ों में छिपाकर लाने का आरोप सामने आया।

इसके बाद रान्या राव के आवास की तलाशी में करीब 2.7 करोड़ रुपये नकद और लगभग 2.1 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण व अन्य सामान मिलने की बात कस्टम्स के आदेश में कही गई है। विभाग ने इन संपत्तियों को कथित तस्करी से जुड़े होने का दावा किया है।

पुरानी खेपों की जांच से सामने आया कथित नेटवर्क

Ranya Rao Gold Smuggling कस्टम्स की जांच में मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच सोने की 14 पुरानी खेपों का भी पता लगाने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इन खेपों में 113 किलोग्राम से अधिक सोना शामिल था, जिसे बाद में भौतिक रूप से बरामद नहीं किया जा सका। जांच में हवाई अड्डे की 16 घंटे से अधिक की सीसीटीवी फुटेज, 152 दस्तावेज, डिजिटल सामग्री, यात्रा रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से जुड़े साक्ष्यों का इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है।

कस्टम्स के आदेश में कथित नेटवर्क में चारों आरोपियों की अलग-अलग भूमिका बताई गई है। हालांकि, मामले में संबंधित पक्षों ने जांच के दौरान लगाए गए कुछ आरोपों और बयानों को चुनौती दी है। आदेश के खिलाफ चारों आरोपियों को कस्टम्स अपील प्राधिकरण के समक्ष 60 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार भी है।

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