Patna : बिहार में आगामी होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। मंगलवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि त्यौहार के दौरान सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
संवेदनशील क्षेत्रों पर पैनी नज़र और शांति समितियों का गठन
Patna बैठक में एडीजी (विधि-व्यवस्था) पंकज दराद ने बताया कि इस वर्ष होली का उत्सव 3 और 4 मार्च को मनाया जाएगा। उन्होंने पिछले वर्ष की घटनाओं का विश्लेषण करते हुए बताया कि पूर्व में राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 20 सांप्रदायिक तनाव के मामले सामने आए थे।
- विशेष सतर्कता: एडीजी ने उन जिलों को चिन्हित कर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं जहाँ पहले हिंसा हुई थी।
- संवाद की पहल: सभी जिलाधिकारियों (DM) को अपने क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से शांति समिति की बैठकें आयोजित करने को कहा गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर समन्वय बना रहे और अफवाहों को फैलने से रोका जा सके।
डीजीपी की सख्त चेतावनी: डीजे और नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
Patna बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने सुरक्षा ब्लूप्रिंट पर चर्चा करते हुए पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश दिए।
- डीजे पर प्रतिबंध: डीजीपी ने कहा कि त्यौहार के दौरान अश्लील गानों और कानफोड़ू डीजे संचालकों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
- जवानों की ब्रीफिंग: सभी पुलिस अधीक्षकों (SP) को आदेश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों को ड्यूटी से पूर्व ब्रीफ करें ताकि वे विषम परिस्थितियों में त्वरित और सही निर्णय ले सकें।
मैदानी स्तर पर मुस्तैदी और अफवाहों पर लगाम
Patna मुख्य सचिव ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर फैलने वाली भ्रामक खबरों पर तत्काल लगाम लगाई जाए। बैठक में यह तय किया गया कि होली के दौरान चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। विशेष रूप से ग्रामीण और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आम नागरिक बिना किसी भय के रंगों का यह त्यौहार मना सकें।





