नई भर्ती के लिए वित्त विभाग से लेनी होगी अनुमति
हरियाणा: राज्य सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन में नौकरियों की भर्ती पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। केवल डॉ. और विशेषज्ञ डॉ. ही विभाग में तैनात किए जा सकेंगे। इनके अलावा अगर कोई भर्ती करनी है तो इसके लिए प्रदेश के वित्त विभाग से अनुमति लेनी जरूरी होगा। इस बारे में एनएचएम के मिशन निदेशक द्वारा सभी सीएमओ को पत्र भेजकर अवगत कराया गया है। गौरतलब है कि पहले ही वित्त विभाग एनएचएम के कर्मचारियों की भर्तियों पर सवाल उठा चुका है और यह मामला वित्त विभाग के पास विचाराधीन भी है।
सेवा नियमों को किया जा चुका है फ्रीज
प्रदेश में पदस्थ सभी एनएचएम को 2018 से ग्रेड-पे के हिसाब से वेतन मिल रहा है। अब एनएचएम की ओर से कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन देने का प्रस्ताव भेजा गया था। वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई कि जब कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाए गए, तो वित्त विभाग की अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए 30 अक्तूबर को बायलाज को फ्रीज करने के आदेश दिए गए थे। वित्त विभाग ने एक सप्ताह में फिक्स वेतन तय करने के लिए भी कहा था, हालांकि अगले ही दिन इनको फिर से बहाल कर दिया था। इसके बाद नवंबर माह में फिर से सेवा नियमों को फ्रीज कर दिया गया था।





