भोपाल: राजधानी से बड़ा मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश के रियल एस्टेट कारोबारीए सेज ग्रुप के मालिक और करोड़ों के आसामी संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल को विशेष अदालत ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला जमीन की नीलामी से जुड़ा है। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी किरण व एक अन्य ने ढाई लाख रुपए बचाने के लिए बैंक अफसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है।किरण अग्रवाल के नाम से जमीन की नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया गया था। मामले की लंबी सुनवाई के बाद अब विशेष न्यायालयए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जज मनोज कुमार सिंह ने किरण अग्रवाल और कोमल लुल्ला सहित पांच आरोपियों को तीन.तीन साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी है। बाकी तीन आरोपी सहकाटी बैंक के अफसर हैं।
किसान की जमीन की थी खुर्दबुर्द
मामला किसान की जमीन को नियमों की धज्जियां उड़ाकर सस्ते दामों में नीलाम करने का है। प्रकरण के मुताबिकए ग्राम बकानिया के अशोक शर्मा ने वर्ष 1995 में मोटर और पंप के लिए सहकारी बैंक से 29 हजार रूपए का कर्ज लिया था। 2007 तक कर्ज की वसूली के लिए बैंक के अधिकारियों ने 4.92 एकड़ कृषि भूमि कौड़ियों के दाम में नीलाम कर दी थी। आरोप है कि अधिकारियों ने फर्जी नोटशीट तैयार कर जमीन को संयुक्त पंजीयक को भेजा था। इसके बाद बिना जांच किए नीलामी को मंजूरी दी गई। इस मामले में शिकायत हुई तो लोकायुक्त ने विस्तृत जांच की। लंबी जिरह के बाद अब इस मामले में फैसला आया है।विशेष न्यायालयए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जज मनोज कुमार सिंह ने सहकारी बैंक से जुड़े तत्कालीन विक्रय अधिकारी विजेंद्र कुमार कौशलए संयुक्त पंजीयक अशोक कुमार मिश्राए सहकारिता निरीक्षक एपीएस कुशवाह के साथ नीलामी प्रक्रिया में जमीन लेने वाली किरण अग्रवाल और कोमल लुल्ला को सजा सुनाई है।