MP Police Social Media Guidelines : बतानी होगी सोशल मीडिया से हुई कमाई,चैट GPT पर सरकारी डेटा शेयर करना बैन
MP Police Social Media Guidelines : ड्यूटी के दौरान या बाद में वर्दी या अशोभनीय वेशभूषा में रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस रेगुलेशन एक्ट और सिविल सेवा आचरण संहिता के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस से लेकर निलंबन जैसी कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया और मीडिया संवाद को लेकर 24 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइन जारी की है। 24 बिंदुओं की इस गाइडलाइन में सोशल मीडिया पोस्ट, मीडिया संवाद, संवेदनशील जांच, सरकारी जानकारी, AI प्लेटफॉर्म और निजी सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े नियमों को शामिल किया गया है।
MP Police Social Media Guidelines : गाइडलाइन में वर्दी में रील बनाने, ChatGPT जैसे AI प्लेटफॉर्म पर सरकारी या संवेदनशील जानकारी साझा करने और जांच से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक से जुड़े निर्देश दिए गए हैं। यह गाइडलाइन केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर जारी की गई है। इसमें पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर क्या साझा करना है और किन गतिविधियों से बचना है, इसे लेकर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पहले भी पुलिसकर्मियों के वर्दी में रील बनाने के मामले सामने आते रहे हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन के जरिए PHQ ने इस तरह की गतिविधियों पर स्पष्ट तौर पर रोक लगाई है।
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