MCU कुलपति विजय मनोहर तिवारी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, UGC गाइडलाइन उल्लंघन का आरोप

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MCU कुलपति विजय मनोहर तिवारी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, UGC गाइडलाइन उल्लंघन का आरोप

भोपाल/जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के कुलपति विजय मनोहर तिवारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। याचिकाकर्ता आशुतोष मिश्रा ने दावा किया है कि तिवारी की नियुक्ति यूजीसी की 2018 की गाइडलाइन के अनुसार नहीं हुई है और उनमें कुलपति बनने की योग्यता नहीं है।

कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और विजय मनोहर तिवारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।

MCU कुलपति विजय मनोहर तिवारी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, UGC गाइडलाइन उल्लंघन का आरोप

याचिका में क्या आरोप?

  • याचिकाकर्ता का कहना है कि तिवारी यूजीसी के नियमों के अनुसार कुलपति पद के लिए योग्य नहीं हैं।
  • उनकी नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की गई है।
  • याचिका में नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है।

विजय मनोहर तिवारी कौन हैं?

  • तिवारी MCU के पूर्व छात्र हैं और एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं।
  • उन्होंने “भारत की खोज में मेरे पांच साल” जैसी किताबें लिखी हैं।
  • उनकी नियुक्ति पर कई लोगों ने खुशी जताई थी, लेकिन अब विवाद हो गया है।

MCU के बारे में

  • यह विश्वविद्यालय 1990 में प्रसिद्ध पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर बनाया गया था।
  • यह पत्रकारिता और संचार की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है।

अब कोर्ट का फैसला आने तक यह मामला गर्म बना रहेगा।

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