CG: गौरेला में मां की हत्या करने पर बेटे को आजीवन कारावास की सजा

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CG: गौरेला में मां की हत्या करने पर बेटे को आजीवन कारावास की सजा

रिपोर्ट: प्रयास कैवर्त, EDIT BY: MOHIT JAIN

गौरेला-पेंड्रा-मारवाही जिले के सारबहरा गांव में कलयुगी शराबी बेटे ने मां से शराब के लिए पैसा मांगने पर मना करने पर रापा के बैट से पिटाई कर उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

घटना का विवरण:
14 जुलाई 2024 को अर्जुन सिंह भैना ने अपनी मां रोशनी बाई से शराब के लिए पैसा मांगा। मां के मना करने पर उसने उन्हें मारपीट शुरू कर दी और पास रखे रापा के बैट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। रोशनी बाई बचने के लिए पड़ोसी के घर गईं, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी:
घटना की सूचना मिलने के बाद गौरेला पुलिस ने 16 जुलाई 2024 को अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

न्यायिक निर्णय:
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) के तहत आरोपी को दोषी पाया। आरोपी को आजीवन कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने इस मामले में पैरवी की।

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