Mohit Jain
ग्वालियर में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रचार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पहली बार कोटपा एक्ट (COTPA 2003) के तहत कार्रवाई करते हुए जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने 13 दुकानों पर जुर्माना लगाया है।
स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों पर एक्शन
ग्वालियर के थाटीपुर और मयूर मार्केट इलाके में स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने की शिकायतों के बाद अभियान चलाया गया। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने 13 दुकानों से कुल 2200 रुपये का चालान वसूला।
कलेक्टर और सीएमएचओ के निर्देशन में चला अभियान

कलेक्टर रुचिका चौहान और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव के निर्देश पर “तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0” के तहत यह कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रचार दोनों पर रोक लगाई गई।
युवाओं को किया जा रहा जागरूक
सीएमएचओ डॉ. सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि युवाओं को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तंबाकू से मुख कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों को समय रहते सावधानी बरतनी चाहिए।
दुकानदारों को चेतावनी, अब जप्ती की तैयारी
डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार केवल चालानी कार्रवाई की गई है, लेकिन यदि सुधार नहीं हुआ तो दुकानों की जप्ती की कार्यवाही भी होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन से बचें।
कार्रवाई दल में कई विभागों की टीम
अभियान में जिला नोडल अधिकारी डॉ. सौरभ सिंघाई, जिला मीडिया अधिकारी आई.पी. निवारिया, फूड सेफ्टी अधिकारी दिनेश निम, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक कमलेश द्विवेदी और थाटीपुर थाना पुलिस शामिल रही। टीम ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।





