Edit by: Priyanshi Soni
Chaitanya Baghel Bail: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। वह जुलाई 2025 से न्यायिक हिरासत में थे। चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था, संयोगवश उसी दिन उनका जन्मदिन भी था। ईडी ने उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे।
Chaitanya Baghel Bail: दोनों मामले में मिली जमानत
ईडी और एसीबी ने शराब घोटाले मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इन दोनों मामलों में जमानत मिल गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट से एसीबी और ईडी मामलों में जमानत दी गई है।
Chaitanya Baghel Bail: पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें सीबीआई और ईडी की जांच शक्तियों और उनके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि ईडी की कार्रवाई या पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देनी है, तो उसके लिए अलग से याचिका दाखिल करनी होगी।

Chaitanya Baghel Bail: बिलासपुर हाईकोर्ट से मिली राहत
बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद चैतन्य बघेल को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। राजनीतिक और कानूनी गलियारों में इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जबकि शराब घोटाले से जुड़े अन्य मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई अभी भी जारी है।
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