भोपाल, 18 अप्रैल 2025 – एक नर्सरी कक्षा की 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले में भोपाल प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए रेडक्लिफ स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्कूल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
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मामले की पृष्ठभूमि
- सितंबर 2024: स्कूल के शिक्षक कासिम रेहान पर एक नर्सरी छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप लगा
- आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया
- जनता के गुस्से के बाद प्रशासन ने स्कूल की जांच शुरू की
प्रशासन की कार्रवाई
- स्कूल की मान्यता रद्द: कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई पर प्रतिबंध
- तुरंत बंद करने के आदेश: 2025-26 सत्र से स्कूल बंद रहेगा
- 324 छात्रों का स्थानांतरण:
- आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा
- अन्य छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिले में मदद दी जाएगी
- क्लस्टर प्रिंसिपल नियुक्त किया गया
जांच में क्या सामने आया?
- सुरक्षा में गंभीर लापरवाही:
- लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं
- शिक्षकों का बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ
- प्रबंधन की विफलता:
- घटना की सूचना देर से दी गई
- कर्मचारियों को बाल सुरक्षा प्रशिक्षण नहीं दिया गया

जिला मजिस्ट्रेट का बयान
“यह फैसला एक संदेश है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी।”
इस मामले का महत्व
- मध्य प्रदेश के चाइल्ड सेफ्टी इन एजुकेशन एक्ट (2023) के तहत पहला स्कूल बंद
- राज्य शिक्षा विभाग नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी करेगा
अभिभावकों के लिए सलाह:
- स्कूल की सुरक्षा प्रमाणपत्र जांचें
- पीटीए बैठकों में सक्रिय भाग लें
- किसी भी शिकायत के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करें





