AirAsia Consumer Court Fine Case: फ्लाइट लेट होने से खराब हुआ कीमती पौधा, उपभोक्ता फोरम ने AirAsia पर लगाया 90,750 रुपये का जुर्माना

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AirAsia Consumer Court Fine Case

AirAsia Consumer Court Fine Case एयरलाइन कंपनियों की लापरवाही और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानी के मामलों में उपभोक्ता अदालतों का रुख अब बेहद सख्त होता जा रहा है। ऐसा ही एक अनोखा मामला केरल से सामने आया है, जहाँ एक किसान की कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने और उसके कारण एक कीमती हाइब्रिड पौधा खराब होने पर केरल के पलक्कड़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन कंपनी ‘एयरएशिया’ (AirAsia) की सेवा में गंभीर कमी पाते हुए उस पर कुल 90,750 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है।

AirAsia Consumer Court Fine Case क्या है पूरा मामला: हाइब्रिड कटहल का पौधा लाने इंडोनेशिया गए थे किसान

यह मामला केरल के पलक्कड़ निवासी अब्दुल अजीज से जुड़ा है, जो हाइब्रिड फलों की आधुनिक खेती और उन पर रिसर्च करते हैं।

  • फ्लाइट मिस होने का घटनाक्रम: अब्दुल अजीज अगस्त 2025 में विशेष प्रजाति के हाइब्रिड कटहल का पौधा खरीदने के लिए मलेशिया और इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे। 30 अगस्त को उन्हें यह कीमती पौधा लेकर कुआलालंपुर होते हुए कोच्चि (केरल) लौटना था।
  • लापरवाही: यात्रा के दौरान मेदान-कुआलानमु से उड़ान भरने वाली एयरएशिया की पहली फ्लाइट कई घंटे लेट हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि कुआलालंपुर पहुंचने पर अब्दुल अजीज की कोच्चि जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट मिस होने और यात्रा में लंबा वक्त लगने के कारण वह दुर्लभ और कीमती पौधा रास्ते में ही पूरी तरह सूखकर खराब हो गया।

AirAsia Consumer Court Fine Case नोटिस मिलने के बाद भी आयोग के सामने नहीं हाजिर हुई एयरएशिया

पीड़ित किसान अब्दुल अजीज ने इस आर्थिक और मानसिक नुकसान के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में एयरएशिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने इस मामले में एयरलाइन कंपनी को 7 फरवरी 2026 को ईमेल के जरिए बकायदा कानूनी नोटिस भेजा था। इसके बावजूद एयरएशिया का कोई भी प्रतिनिधि न तो आयोग के समक्ष पेश हुआ और न ही कंपनी की तरफ से कोई लिखित जवाब दाखिल किया गया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने इस पूरे मामले में एकतरफा (Ex-Parte) कार्रवाई करते हुए पीड़ित किसान के पक्ष में फैसला सुनाया।

AirAsia Consumer Court Fine Case ‘किसान का पूरा खर्च बेकार गया, दोबारा जाना पड़ेगा विदेश’— कोर्ट का फैसला

मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन की खिंचाई करते हुए कहा, “फ्लाइट में अत्यधिक देरी और कनेक्टिंग फ्लाइट का छूटना सीधे तौर पर दूसरी पार्टी (एयरएशिया) की खराब सर्विस और आपसी तालमेल की कमी को दर्शाता है।” कोर्ट ने अपने आदेश में कहा:

“इस लापरवाही के कारण शिकायतकर्ता को न केवल आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, बल्कि वह भारी मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरा है। यात्रा पर हुआ किसान का पूरा खर्च पूरी तरह बेकार चला गया और अब उसे वही पौधा दोबारा खरीदने के लिए फिर से इंडोनेशिया की यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।” – जिला उपभोक्ता फोरम, पलक्कड़

45 दिनों में करना होगा भुगतान, देरी होने पर लगेगा एक्स्ट्रा हर्जाना

उपभोक्ता आयोग ने एयरएशिया को आदेश जारी करते हुए पूरे मुआवजे की राशि को इस प्रकार विभाजित किया है:

  • टिकट रिफंड: मेदान-कुआलानामु-कोच्चि यात्रा के टिकट के 30,750 रुपये वापस करने होंगे।
  • यात्रा व लॉजिंग खर्च: किसान के सफर और रुकने के खर्च के बदले 25,000 रुपये का भुगतान।
  • मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना: सेवा में कमी और परेशानी के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना।
  • कानूनी खर्च: कोर्ट कचहरी के खर्च के रूप में 10,000 रुपये अलग से देने होंगे।

शर्त और पेनल्टी: एयरलाइन कंपनी को इस पूरी रकम (90,750 रुपये) का भुगतान 45 दिनों के भीतर करना होगा। यदि कंपनी तय समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है, तो उसे पूरी राशि चुकाने तक हर महीने 500 रुपये की अतिरिक्त पेनल्टी (हर्जाना) भी देनी होगी।

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