रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐतिहासिक कार्रवाई सामने आई है। राज्य गठन के बाद पहली बार रायपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ इतनी बड़ी आर्थिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपी की 70 लाख रुपये की अवैध संपत्ति अटैच कर ली है।
सफेमा एक्ट के तहत कार्रवाई
इस कार्रवाई को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संपत्ति जब्ती के कानून सफेमा (SAFEMA) के तहत अंजाम दिया गया है। मुंबई स्थित सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपी की संपत्ति अटैच करने का आदेश जारी किया गया। इस आदेश के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा जमा लिया।
आरोपी और संपत्ति का ब्योरा
पुलिस ने सुशंकर व्यापारी, निवासी कौशिल्या विहार, रायपुर को पहले ही भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने नशे के धंधे से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। अटैच की गई संपत्तियों में शामिल हैं:
एक टाटा अल्टो कार
एक स्कूटी
सिंगारपुरी कैंप, रायपुर स्थित एक प्लॉट, जिसकी कीमत लगभग ₹20 लाख
कौशिल्या विहार सेक्टर 2, रायपुर में स्थित एक आलीशान मकान, जिसकी कीमत ₹50 लाख
कुल मिलाकर ₹70 लाख की संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया है।
NDPS एक्ट की बड़ी कार्रवाई
गौरतलब है कि आरोपी को पुलिस ने 45.50 किलोग्राम गांजा के साथ पहले ही गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना मुजगहन में मामला दर्ज था। पुलिस ने NDPS एक्ट 1985 की धारा 68 (एफ) के तहत यह संपत्ति जब्त की है।
पुलिस की चेतावनी
रायपुर पुलिस ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी और आर्थिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।