रायपुर। शहर में निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को अपने ही मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए बाध्य करने की प्रथा पर अब रोक लग गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने सभी नर्सिंग होम संचालकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वे मरीजों को केवल अपने अस्पताल के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए मजबूर न करें।

मरीजों को मिलेगी प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट
अब अस्पतालों को मरीजों को दवाओं की पूरी प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट उपलब्ध करानी होगी, जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीद सकें। यदि कोई अस्पताल मरीजों को अपने मेडिकल से दवा खरीदने के लिए बाध्य करता है, तो उसके खिलाफ राज्य उपचार्यागृह एवं रोगोंपचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
CMHO का सख्त रुख, नर्सिंग होम को चेतावनी
इस संबंध में CMHO ने सभी नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी किया है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी अस्पताल इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मरीजों को राहत, मनमाने दाम पर दवा बेचने पर लगेगी लगाम
इस निर्णय से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स पर कई बार दवाएं महंगे दामों पर बेची जाती थीं। अब मरीज अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार बाजार के किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा खरीद सकते हैं।





