पिता फैमिली कोर्ट में आपत्ति करने स्वतंत्रः हाईकोर्ट
जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महाभारत फेम अभिनेता नितीश भारद्वाज की आपत्ति को अस्वीकार करते हुए उनकी नाबालिग जुड़वाँ बेटियों के पासपोर्ट रिन्यू करने के निर्देश दिए। जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने इसके लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफीसर भोपाल को एक सप्ताह की मोहलत दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पिता की सहमति के बिना नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। वहीं कोर्ट ने नितीश भारद्वाज को इस बात के लिए स्वतंत्र किया है कि वे अपनी आपत्ति मुंबई की फैमिली कोर्ट में पेश कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि नितीश चाहें तो फैमिली कोर्ट में अपनी बेटियों को विदेश जाने से रोकने के लिए भी आवेदन दे सकते
अभिनेता का पत्नी के साथ चल रहा है तलाक का विवाद
हैं। दरअसल, नितीश का उनकी पत्नी स्मिता के साथ तलाक और बच्चों की कस्टडी का मामला मुंबई की फैमिली कोर्ट में लंबित है। भोपाल निवासी स्मिता भारद्वाज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उनकी नाबालिग बेटियों का पासपोर्ट 16 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व कपिल दुग्गल ने बताया कि दोनों बच्चियों को इंग्लैंड जाना है, जहाँ पर कि एक बुक लॉन्च होनी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका सम्मान होना है
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