MPHC Order : कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
by: vijay nandan
MPHC Order भोपाल/जबलपुर, मध्यप्रदेश की नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री Pratima Bagri के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे विवाद में Madhya Pradesh High Court ने कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस नेता Pradeep Ahirwar द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल उठाया कि लगभग एक साल से इस मामले की जांच लंबित क्यों रखी गई और इसे दबाकर क्यों रखा गया।

MPHC Order : कोर्ट ने 60 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी
न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठित कर 60 दिन के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने इस जांच के लिए 20 जून तक की समयसीमा तय की है।

याचिकाकर्ता प्रदीप अहिरवार का आरोप है कि प्रतिमा बागरी ने सामान्य वर्ग से होने के बावजूद अनुसूचित जाति वर्ग का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया। उनका कहना है कि लंबे समय तक जांच नहीं होने के चलते उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
अब इस मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जांच प्रक्रिया तेज होने की संभावना है और आने वाले समय में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

