Isa Ahmad
REPORT- PRATHAM SINGH
जनपद अमरोहा में आगामी 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए आज माननीय जनपद न्यायाधीश विवेक ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली की शुरुआत के दौरान उन्होंने लोक अदालत की उपयोगिता और इसके माध्यम से न्याय मिलने के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
माननीय न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निस्तारण समय और धन की बचत करता है। साथ ही, समझौते के आधार पर किए गए निपटारे में न तो किसी एक पक्ष की हार होती है और न ही किसी की जीत—बल्कि दोनों पक्षों का हित सुरक्षित रहता है।
कौन-कौन से मामलों का होगा निस्तारण?
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकार के वादों का समाधान आपसी सहमति के आधार पर कराया जा सकता है—
- वैवाहिक विवाद
- दुर्घटना दावा संबंधी वाद
- घरेलू हिंसा के मामले
- वाणिज्यिक विवाद
- चेक बाउंस के मामले
- सेवा विवाद
- शमनीय आपराधिक मामले
- ऋण वसूली से जुड़े वाद
- संपत्ति बंटवारा और बेदखली संबंधी मामले
- विभिन्न दीवानी वाद
माननीय न्यायाधीश ने पैरा विधिक स्वयंसेवकों (PLVs) को भी निर्देश दिए कि वे जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कानून की पहुंच आमजन तक सरल होनी चाहिए और किसी भी नागरिक को जानकारी के अभाव में न्याय से वंचित न होना पड़े।
उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 13 दिसंबर 2025 की राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक वादों को चिन्हित किया जाए ताकि अधिकतम मामलों का निस्तारण कर लोक अदालत को सफल बनाया जा सके।
इन अधिकारियों की रही उपस्थिति
रैली के संचालन के दौरान कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से—
- सुश्री मधुलिका चौधरी, पीठासीन अधिकारी, कुटुंब न्यायालय अमरोहा
- श्री साकिर हसन, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम
- श्री ईश्वर सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत
- श्रीमती ज्योति, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा
उन सभी ने रैली के माध्यम से आम नागरिकों को लोक अदालत में वाद निस्तारण के लाभ उठाने का संदेश दिया।





