Isa Ahmad
REPORT- LAXMIKANT TIWARI
बांदा विकास प्राधिकरण ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नरैनी रोड स्थित बांदा मेडिकल कॉलेज के पीछे की अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह प्लॉटिंग भू-स्वामी श्रीमती उर्मिला, श्री किशोरी उर्फ बुल्लू तथा विक्रेता अजीत गुप्ता, प्रकाश मिश्रा और राजभवन उपाध्याय द्वारा की जा रही थी।
पूर्व में नोटिस व चालानी कार्रवाई
इस मामले में प्राधिकरण ने 31 जुलाई 2025 को चालानी कार्यवाही दर्ज करते हुए वाद संख्या 124/2025 बनाया था।
विपक्षियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया।
इसके बाद 22 सितंबर 2025 को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए थे और 30 दिनों के भीतर स्वयं अवैध प्लॉटिंग हटाने का निर्देश दिया गया था।
लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी आदेशों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते प्राधिकरण ने आज कठोर कदम उठाया।
भारी फोर्स के साथ ध्वस्तीकरण
ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान:
- अपर पुलिस अधीक्षक,
- नायब तहसीलदार,
- तथा प्राधिकरण का पूरा प्रर्वतन दल
मौके पर मौजूद रहा।
मशीनरी की मदद से अवैध रूप से विकसित प्लॉटिंग को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना रहा।
प्राधिकरण की जनहित में अपील
बांदा विकास प्राधिकरण ने शहरवासियों से विशेष अपील की है:
- अवैध प्लॉटिंग में कभी भी प्लॉट न खरीदें।
- अवैध भू-क्रय-विक्रय में शामिल होना कानूनी अपराध है।
- ऐसे मामलों में किसी भी समय कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर के विकास और नियमन को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध निर्माण या प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।





