हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि, “पीएम मोदी द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीरों को 4 साल के लिए तैनात किया जाता है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करने का प्रवधान किया है।”
उम्र संबंधी छूट
इसके अलावा सीएम सैनी ने आगे कहा कि यदि कोई अग्निवीरों ग्रुप डी और सी की सरकारी नौकरी में उम्र 3 साल और पहले बैच वाले को 5 साल की छूट दी जाएगी। ग्रुप सी की नौकरियों में 5 फीसदी और ग्रुप बी 1 फीसदी आरक्षण अग्निवीर वाले के लिए रहेगा।
5 लाख के ऋण पर ब्याज माफ
अगर किसी भी अग्निवीर को किसी भी औद्यौगिक यूनिट द्वारा प्रति माह 30 हजार रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार उस औद्यौगिक यूनिट को 60 हजार रूपए की वार्षिक सब्सिडी देगी। अगर कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है तो सरकार 5 लाख के ऋण पर ब्याज माफ की जाएगी।
हादसे के शिकार होने पर मुआवजा और मुफ्त इलाज
अपना उद्यम स्थापित करेगा तो उसमे पांच लाख तक कोई ब्याज नहीं मिलेगा, अग्निवीरों को आर्म्ड लाइसेंस दिया जाएगा। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग योजना के तहत एक सांगलीकृत योजना को लागू करने का काम किया है। हादसे के शिकार होने पर मुआवजा दिया जाएगा और मुफ्त इलाज करवाया जाएगा।