देश की मध्यप्रदेश सरकार कई ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है जो सीधे आम आदमी से जुड़ी हैं। इसी तरह की एक योजना है सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना। यह योजना आर्थिक बदहाली से जूझ रहे माता पिता का सहारा बन सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन माता-पिता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी सिर्फ़ बेटियां हैं। हालांकि मध्यप्रदेश सरकार बेटियों को सशक्त बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है।
क्या है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
मोहन सरकार की ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। जिसके तहत बेटियों के माता-पिता को मोहन सरकार सौगात दे रही है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में बेटियों के विवाह के बाद अकेले रह जाने वाले पैरेंट्स को 600 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ऐसे दंपतियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी केवल बेटियां हैं। सरकार ने अकेले माता पिता की चिंता की ओर बेटियों के बाद उनका ख्याल रखने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत उन बेटियों के माता-पिता को 600 की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, जिनके बेटियों की शादी हो चुकी है। उनको हर महीने 600 रुपए की पेंशन मिलेगी। बेटी की शादी के बाद अकेले रहने वाले अभिभावक को आर्थिक मदद मिलेगी।
ये हैं योजना की नियम व शर्तें
- आवेदक दंपत्ति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- दंपत्ति में से किसी एक की उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए।
- दंपत्ति की संतान के रूप में केवल लड़की ही होनी चाहिए।
- दंपत्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- ऑनलाइन, ऑफलाइन तरीकों से किया जा सकता है आवेदन।
- सभी दस्तावेज़ नगर पालिका कार्यालय में जमा करने होंगे।