By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Swadesh NewsSwadesh NewsSwadesh News
  • Home
  • देश- विदेश
  • राज्य
    • मध्य प्रदेश
    • छत्तीसगढ
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • झारखंड
    • बिहार
    • राजस्थान
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • महाराष्ट्र
  • धर्म-संस्कृति
  • मनोरंजन
  • स्वदेश स्पेशल
  • वीडियो
  • खेल
  • व्यापार – रोज़गार
Search News
Web Stories
हास्य- हथौड़ा
मौसम
सेहत
ट्रेंडिंग
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Swadesh NewsSwadesh News
Search News
  • Home
  • देश- विदेश
  • राज्य
    • मध्य प्रदेश
    • छत्तीसगढ
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • झारखंड
    • बिहार
    • राजस्थान
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • महाराष्ट्र
  • धर्म-संस्कृति
  • मनोरंजन
  • स्वदेश स्पेशल
  • वीडियो
  • खेल
  • व्यापार – रोज़गार
Follow US
Swadesh News > राज्य > मध्य प्रदेश > Two Child Policy : एमपी में सरकारी नौकरी में दो बच्चों का नियम हटेगा, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिए निर्देश
मध्य प्रदेश

Two Child Policy : एमपी में सरकारी नौकरी में दो बच्चों का नियम हटेगा, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिए निर्देश

Swadesh News
Last updated: June 9, 2026 7:53 pm
By Swadesh News
Share
2 Min Read
mp-government-jobs-new-rules-two-child-policy-draft-2026
mp-government-jobs-new-rules-two-child-policy-draft-2026
SHARE

Two Child Policy : प्रस्तावित म.प्र. सिविल सेवा नियम में दो बच्चों से संबंधित प्रावधान संबंधी प्रारूप नियम निरस्त, पोर्टल से तत्काल हटाने के निर्देश

Two Child Policy : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम में शासकीय नौकरी में दो बच्चों की अधिकतम सीमा संबंधी प्रावधान वाले प्रारूप नियम को निरस्त कर दिया है। साथ ही पोर्टल से विलोपित करने के आदेश भी जारी किए हैं।


Two Child Policy removes-two-child-rule-for govt jobs

Two Child Policy removes-two-child-rule-for govt jobs

Two Child Policy : गौरतलब है कि वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार के निर्णय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दो से अधिक जीवित संतान होने पर उम्मीदवारों को शासकीय सेवाओं की सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अपात्र घोषित करने का प्रावधान था। वर्ष 2001 की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियमों के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अपात्र माने जाते थे तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखा गया था।

Two Child Policy : मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा इस विषय पर संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिये है कि प्रस्तावित मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के प्रारूप को तत्काल निरस्त कर उसमें दो से अधिक जीवित संतान होने पर शासकीय सेवा में अपात्र माने जाने संबंधी प्रावधानों को विलोपित कर पुनः विधिवत यह नवीन प्रारूप प्रकाशित किया जाये। वर्तमान प्रारूप को तत्काल पोर्टल से हटाया जाए।

ये भी जानिए MP Cabinet Decisions : सीएम डॉ. मोहन ने लगाई अहम फैसलों पर मुहर, कपास पर मंडी फीस की दर 1% से घटाई

TAGGED:Hindi NewsTODAY NEWSएमपी सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी पात्रताएमपी सरकारी भर्तीदो बच्चे नीतिदो से अधिक संतान नियममध्य प्रदेश सरकारमध्य प्रदेश सिविल सेवा नियममुख्यमंत्री मोहन यादवशासकीय सेवा भर्तीसरकारी नौकरी नियमसामान्य प्रशासन विभाग
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Your opinion
Love1
Sad0
Happy0
Shy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Might Also Like

Andhra Pradesh COVID Cases: आंध्र प्रदेश में 16 कोरोना केस, 4 मौतें, अलर्ट जारी
Pin Postआंध्र प्रदेशदेश- विदेश

COVID 19 Returns : आंध्र प्रदेश में बढ़े कोविड-19 के मामले, 16 संक्रमित मिले, 4 मौतें; स्वास्थ्य विभाग ने की स्थिति स्पष्ट

By Vijay Nandan डिजिटल एडिटर
राजस्थान

Cyber Crime Control : राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सख्त, पुलिस मुख्यालय में की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

By Abhishek Singh
Facebook Down भारत समेत कई देशों में Facebook ठप, हजारों यूजर्स प्रभावित
Pin Postव्यापार - रोज़गार

Facebook Outage : दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स को हुई परेशानी, Meta ने कहा- जल्द होगी समस्या दूर

By Swadesh News
Pin Postमध्यकाल

PM Fasal Bima Yojana : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि अंतरित,किसानों का सुरक्षा कवच, PM फसल बीमा योजना

By प्रमोद श्रीवास्तव, विशेष संवाददाता

स्वदेश न्यूज़ भारत का एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाला सैटेलाइट हिंदी न्यूज़ चैनल है, जिसका स्वमितत्व भुवनेश्वरी मल्टिमीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है।

स्वदेश न्यूज़, अभिव्यक्ति और पत्रकारिता की स्वतंत्रता (freedom of speech) (freedom of the press) पर भरोसा रखता है, जो लोगों की आवाज बनकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

  • About Us
  • Contact US
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Menu
  • About Us
  • Contact US
  • Privacy Policy
  • Disclaimer

Quick Link

  • खेल
  • स्वदेश स्पेशल
  • राज्य
  • देश- विदेश
  • बिहार चुनाव 2025
  • धर्म-संस्कृति
  • मनोरंजन
  • व्यापार – रोज़गार

Swadesh News. 59, Link Road No. 3, Panchsheel Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh- 462016 Hours: Open 24 hours Phone: +91 0755- 2929533

© Copyright by SWADESH NEWS 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?