संवाददाता:- खिलेश वर्मा
RTI Information : आरटीआई आवेदन को लेकर बढ़ा विवाद
RTI Information : खैरागढ़ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय खैरागढ़-छुईखदान-गंडई द्वारा जानकारी देने से इंकार किए जाने के बाद आवेदक ने सवाल उठाए हैं।मामले में अब प्रथम अपील दायर करने की तैयारी की जा रही है।

RTI Information : डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़ी मांगी गई थी जानकारी
आवेदक ने खैरागढ़ स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर से संबंधित कई जानकारियां मांगी थीं। इसमें सोनोग्राफी रिपोर्ट, निरीक्षण कार्रवाई और अधिकृत डॉक्टर से संबंधित जानकारी शामिल थी।आवेदक का कहना है कि सभी जानकारियां एक ही विषय से जुड़ी हुई थीं और उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराया जाना चाहिए था।
RTI Information : “एक से अधिक विषय” बताकर रोकी गई सूचना
जन सूचना अधिकारी द्वारा जारी जवाब में कहा गया कि आवेदन में “एक से अधिक विषय” शामिल हैं, इसलिए जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।हालांकि आवेदक ने इस तर्क पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विभाग तकनीकी आधार पर सूचना देने से बचने की कोशिश कर रहा है।
RTI Information : आवेदक ने उठाए कानूनी सवाल
आवेदक का आरोप है कि विभाग ने सूचना रोकने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की किसी स्पष्ट धारा का उल्लेख नहीं किया। उनका कहना है कि यदि जानकारी देने से इंकार किया जाता है तो संबंधित कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।उन्होंने कहा कि अब मामले में प्रथम अपील दायर की जाएगी और उच्च अधिकारियों के समक्ष पूरे मामले को रखा जाएगा।
RTI Information : प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज
इस मामले को लेकर प्रशासनिक और कानूनी हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई है। जानकारों का मानना है कि प्रथम अपील में यह स्पष्ट हो सकता है कि विभाग द्वारा सूचना रोकना नियमों के अनुरूप था या नहीं।
RTI Information : प्रथम अपील के फैसले पर टिकी नजरें
अब सभी की निगाहें प्रथम अपील के फैसले पर टिकी हुई हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग आवेदक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराता है या अपने पुराने फैसले पर कायम रहता है।
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