MP Pension Rules 2026 : MP पेंशन नियम 2026 के नियम 44 को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने उठाई मांग
मध्यप्रदेश में लागू किए गए MP पेंशन नियम 2026 के नियम 44 को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने वित्त विभाग का ध्यान आकर्षित कराया है। एसोसिएशन ने अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के प्रावधान की प्रभावी तिथि में बदलाव की मांग की है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि पेंशन नियम 2026 में पेंशनर की मृत्यु के बाद अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि इसकी प्रभावी तिथि केंद्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।

MP Pension Rules 2026 : केंद्रीय तिथि से लागू करने की मांग
MP Pension Rules 2026 के नियम 44 में किए गए प्रावधान को लेकर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि पारिवारिक पेंशन से जुड़े इस प्रावधान को केंद्रीय तिथि से प्रभावी किया जाना चाहिए, ताकि पात्र बेटियों को समान आधार पर इसका लाभ मिल सके।
भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने मौजूदा व्यवस्था को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे शासन की नारी सशक्तिकरण नीति के अनुरूप नहीं बताया है। एसोसिएशन का कहना है कि पात्र महिलाओं को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने में प्रभावी तिथि को लेकर किसी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए।

MP Pension Rules 2026 : छह महीने बाद भी कार्यकारी आदेश जारी नहीं
एसोसिएशन के सचिव रामगोपाल माथुर और यशवंत सिंह बैस ने कहा कि नए पेंशन नियम प्रकाशित होने के करीब छह महीने बाद भी पारिवारिक पेंशन से संबंधित कार्यकारी आदेश और आवेदन का प्रारूप जारी नहीं किया गया है।
MP पेंशन नियम 2026 के तहत पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने से संबंधित परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एसोसिएशन ने शासन से जल्द कार्यकारी आदेश और आवेदन का निर्धारित प्रारूप जारी करने की मांग की है।

MP Pension Rules 2026 : अवकाश नियमों में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश की मांग
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 को लेकर भी शासन को पत्र लिखा है। ये नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावशील किए गए हैं। एसोसिएशन ने विभागों द्वारा अर्जित अवकाश की गणना में की जा रही कथित त्रुटियों को लेकर मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त से स्पष्ट एवं कार्यकारी दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना, उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर और शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने इस संबंध में पत्र भेजकर नियमों के क्रियान्वयन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
MP Pension Rules 2026 : पेंशन और अवकाश नियमों में संशोधन की मांग
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शकुंतला वर्मा और कार्यकारिणी सदस्य अनिल पांडे ने पेंशनरों के हित में पेंशन नियम और अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन करने की मांग की है।
एसोसिएशन का कहना है कि नियमों के स्पष्ट क्रियान्वयन और समय पर आदेश जारी होने से पेंशनरों एवं उनके परिवारों को अनावश्यक प्रशासनिक परेशानियों से राहत मिल सकेगी। संगठन ने वित्त विभाग से दोनों विषयों पर जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

