भोपाल: मध्यप्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को अब 50% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए वही अतिथि शिक्षक पात्र होंगे, जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाया होगा। इसका लाभ अतिथि शिक्षकों को हाल ही में होने वाली शिक्षकों की भर्ती में भी मिलेगा। राज्य कर्मचारी चयन मंडल ने 10 हजार शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम घोषित किया है। जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा 2018 में संशोधन कर दिया है। इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
72 हजार अतिथि शिक्षक होंगे लाभांवित
प्रदेश में 72 हजार अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें अब तक शिक्षकों की भर्ती में स्कोर कार्ड के हिसाब से 5 से 20 अंक का लाभ दिया गया था। सरकार ने पहली बार अतिथि शिक्षकों को शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन आरक्षित पदों की पूर्ति अतिथि शिक्षकों से न होने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। महिलाओं के लिए भी हर श्रेणी में 50% आरक्षण, वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के हर प्रवर्ग के लिए 50% पद आरक्षित होंगे, जबकि 6 % पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश में शिक्षकों के अभी 80 हजार पद खाली हैं। ये सेवा शर्तें और नियम आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी ) पदों पर भी लागू होंगे। बशर्तें अभ्यर्थी उसी वर्ग का होना चाहिए। जानकारी के जरिए सरकार ने शिक्षकों के लिए चयन परीक्षा कराने का प्रावधान जोड़ा है। अभी तक पात्रता परीक्षा कराई जाती थी, उसे ही चयन परीक्षा के रूप में मान्यता थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्कूल शिक्षा विभाग पात्रता परीक्षा कभी भी करा सकेगा, उसके लिए पद खाली होने की जरूरत भी नहीं है। यह परीक्षा हमेशा ही मान्य होगी। हालांकि चयन के लिए चयन परीक्षा अलग से कराई जाएगी।