LPG Supply : गैस एजेंसियों की निगरानी के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी
by: digital desk
LPG Supply : भोपाल, ईरान बनाम इजराइल-अमेरिका युद्ध के कारण उत्पन्न भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर भोपाल जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर (खाद्य शाखा) भोपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति और विपणन प्राथमिकता के आधार पर केवल घरेलू उपभोक्ताओं को सुनिश्चित किया जाएगा।
आदेश में बताया गया है कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण आयात में संभावित बाधाओं को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को एलपीजी की आपूर्ति पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार फिलहाल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं जैसे होटल, मॉल, उद्योग या फैक्ट्री आदि को कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई नहीं की जाएगी। इसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

कलेक्टर ने जिले में गैस सिलेंडरों के सुचारू वितरण के लिए क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी, सहायक पुलिस अधीक्षक और सहायक व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की लगातार निगरानी करेंगे और घरेलू गैस के अवैध अंतरण या व्यावसायिक उपयोग की जांच करेंगे। यदि किसी स्थान पर घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग या कालाबाजारी पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग के अनुसार समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए गैस एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
LPG Supply Update : आदेश के बाद एक्शन, प्रशासन ने दो मामलों में कार्रवाई की
प्रशासन ने उपभोक्ताओं को यह भी जानकारी दी है कि एक रिफिल प्राप्त करने के 25 दिन बाद ही नया रिफिल बुक किया जा सकेगा। इससे गैस की अनावश्यक जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने में मदद मिलेगी।
LPG Supply Update : हेल्पलाइन नंबर भी जारी
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ऑयल कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। भारत गैस के लिए 1800-22-4344, इंडेन गैस के लिए 1800-2333-555 और एचपी गैस के लिए 1800-2333-555 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
घरेलू गैस सिलेंडरों के सुचारू वितरण के लिए जिला प्रशासन ने जांच दल भी गठित किए हैं। इसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, क्षेत्रीय सहायक पुलिस अधीक्षक और सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की लगातार निगरानी करेंगे और घरेलू गैस के अवैध अंतरण या व्यावसायिक उपयोग की जांच करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस की कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान प्रशासन ने दो मामलों में कार्रवाई भी की है। 11 मार्च 2026 को अशोका गार्डन स्थित आशा गैस एजेंसी के खिलाफ गैस अंतरण के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया, वहीं 12 मार्च 2026 को गांधी नगर क्षेत्र में लईक मियां पुत्र शाहिद मियां के खिलाफ भी गैस अंतरण के मामले में केस दर्ज किया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और घरेलू गैस की अवैध बिक्री या रिफिलिंग के खिलाफ विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है।






