चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने इस वर्ष ईद-उल-फितर (Eid-ul-Fitr) के अवसर पर 31 मार्च को होने वाली छुट्टी को रद्द कर दिया है। यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति के कारण लिया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 31 मार्च को प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) घोषित किया गया है।
क्यों रद्द हुई ईद की छुट्टी?
हरियाणा सरकार ने जनवरी में जारी अपने कैलेंडर में 31 मार्च को ईद के उपलक्ष्य में राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) घोषित किया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) और सप्ताहांत (29-30 मार्च) को देखते हुए सरकार ने छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में बदल दिया। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों को इस दिन छुट्टी नहीं मिलेगी और उन्हें कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।
पहली बार हुआ ऐसा फैसला
यह पहली बार है जब हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी को रद्द किया है। सरकार का तर्क है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में लेखांकन और अन्य आधिकारिक कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की उपस्थिति आवश्यक है।
मार्च में अन्य छुट्टियाँ
इससे पहले, मार्च महीने में दो अन्य राजपत्रित छुट्टियाँ थीं:
- 14 मार्च (शुक्रवार): होली
- 23 मार्च (रविवार): शहीदी दिवस
होली और शहीदी दिवस पर सरकारी कार्यालय बंद रहे, लेकिन ईद की छुट्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया।