Haryana ACP Benefit : सरकारी कर्मचारियों के हित में हरियाणा सरकार का अहम निर्णय
Haryana ACP Benefit : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब गंभीर (क्रॉनिक) बीमारी के कारण स्वेच्छा से प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारियों को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। यह फैसला कर्मचारियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

Haryana ACP Benefit : प्रमोशन छोड़ने पर भी नहीं रुकेगा ACP लाभ
नए आदेश के तहत यदि कोई कर्मचारी गंभीर बीमारी के कारण पदोन्नति स्वीकार नहीं करता है, तो उसे पहले से प्राप्त ACP या फंक्शनल पे-लेवल के अनुसार वेतन और अन्य वित्तीय लाभ मिलते रहेंगे। इससे कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी मजबूरियों के कारण आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
Haryana ACP Benefit : बजट घोषणा के अनुरूप लागू हुआ फैसला
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय वित्त वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप लागू किया गया है। सरकार का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को राहत प्रदान करना और उनकी सेवा संबंधी सुविधाओं को सुरक्षित रखना है।
Haryana ACP Benefit : किन बीमारियों को किया गया शामिल?
सरकार के आदेश में कई गंभीर बीमारियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं :
कैंसर (Cancer)
बेहेचेट रोग (Behçet Disease)
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy)
स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित अन्य गंभीर (Chronic) बीमारियां
कर्मचारियों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा
इस निर्णय से गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को प्रमोशन छोड़ने की स्थिति में भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा। सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के कारण किसी कर्मचारी के करियर और वेतन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
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