BY: Yoganand Shrivastva
ग्वालियर के होटल रॉयल इन में हुए गंभीर लिफ्ट हादसे में अब पुलिस ने होटल मैनेजर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई नगर निगम अधिकारियों की जांच रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर की गई। घटना 6 जून को हुई थी, जिसमें लिफ्ट 25 फीट की ऊंचाई से गिर गई थी, जिससे चार लोगों के पैर फ्रैक्चर हो गए थे, जबकि एक व्यक्ति को हल्की चोटें आई थीं।
क्या हुआ था उस दिन?
हंस एग्रो कंपनी का एक सेमिनार होटल के बेसमेंट में आयोजित किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए
- दतिया निवासी कौशलेंद्र सिंह यादव,
- बुग्गापुरा के नानूराम जाट,
- राजू गुप्ता, और
- मोनू सिंह तोमर,
एक अन्य व्यक्ति के साथ होटल की लिफ्ट से तीसरी मंजिल की ओर जा रहे थे।
दोपहर लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच, जब लिफ्ट लगभग 25 फीट ऊपर पहुंची, तभी उसका वायर टूट गया और वह अचानक तेजी से नीचे आ गिरी। हादसे के बाद होटल स्टाफ ने घायलों को आरोग्य हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चारों को फ्रैक्चर और एक को मामूली चोटों के साथ भर्ती किया गया।
जांच में सामने आई लापरवाही
घटना के तुरंत बाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और होटल की विस्तृत जांच की।
जांच में यह पाया गया कि—
- लिफ्ट संचालन के लिए होटल के पास नगर निगम की NOC नहीं थी।
- सुरक्षा संबंधी कई अनियमितताएं भी सामने आईं।
- हादसे के बाद होटल स्टाफ मौके से फरार हो गया था।
इन सभी तथ्यों के आधार पर ग्वालियर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने होटल मैनेजर पर आपराधिक लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है। वहीं नगर निगम ने होटल को सील कर दिया है और मामले की गहन जांच जारी है।
यह हादसा लापरवाही और नियमों की अनदेखी का नतीजा माना जा रहा है। घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों को पूरा किए कैसे एक होटल लिफ्ट का संचालन कर सकता है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए सख्त नियमों को लागू किया जाएगा।