,

सौतेली बेटी के साथ दो सालों से कर रहा था गलत काम, आरोपी को हुई 20 साल की सजा

UP News

नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अदालत ने यूपी के हाथरस के चंदपा निवासी वीरेंद्र शर्मा को 20 साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष जज) पाक्सो एक्ट-प्रथम विकास नागर ने सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

2012 में हुई थी दूसरी शादी
पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि नाबालिग की मां की पहली शादी 1997 में हुई थी। इस शादी से दो बेटे और एक बेटी हुई। सन 2008 में पति की मौत के बाद पीड़िता की मां ने वीरेंद्र शर्मा से 2012 में दूसरी शादी की।

ऐसी हुआ खुलासा
पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही वीरेंद्र शर्मा उसके पहले पति से हुए बच्चों के साथ मारपीट करता था। 2019 में जब पीड़िता (16) ने खुलासा किया कि उसके साथ दो साल से गलत काम किया जा रहा है तो यह सुनकर पीड़िता की मां हैरान रह गई। वहीं, इस मामले में जब वीरेंद्र शर्मा से पूछा गया तो वह भड़क गया और सभी को जान से मारने की धमकी देने लगा।

आरोपी गिरफ्तार
पीड़िता की मां अपने बच्चों को लेकर आगरा अपने मायके आ गई। वहां पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची तो कह दिया गया कि घटना नोएडा में हुई है, रिपोर्ट भी वहीं पर दर्ज होगी। इसके बाद पीड़िता की मां अपने मायके वालों के साथ नोएडा पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। अदालत में सात लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत में वीरेंद्र शर्मा का दोष सिद्ध हुआ। जिसके बाद अदालत ने वीरेंद्र शर्मा को 20 साल का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

Indore Rajwada SBI Action: राजवाड़ा में SBI बैंक की बिल्डिंग पर निगम की कार्रवाई

Indore Rajwada SBI Action: इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा क्षेत्र में गुरुवार को…

Khairagarh University Protest: वाद्य यंत्रों की कमी से रिजल्ट की गड़बड़ी तक, संगीत संकाय के छात्रों का फूटा गुस्सा

Khairagarh University Protest: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित राजकुमारी इंदिरा कला एवं संगीत…