मुंबई: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जय कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके निदेशक आनंद जैन के खिलाफ 2,434 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई है।
आरोपों का सारांश
सामाजिक कार्यकर्ता शोएब रिची सेक्वेरा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि जय कॉर्प लिमिटेड, आनंद जैन और उनकी सहायक कंपनियों ने वित्तीय संस्थानों से प्राप्त 4,255 करोड़ रुपये की राशि का दुरुपयोग और गबन किया है। आरोप है कि इन फंड्स का उपयोग निजी लाभ के लिए किया गया, निवेशकों को धोखा दिया गया, और टैक्स हेवन देशों में स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से फंड्स का राउंड-ट्रिपिंग किया गया।
पूर्व में दर्ज की गई शिकायतें
सेक्वेरा ने दिसंबर 2021 और अप्रैल 2023 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) में शिकायतें दर्ज कराई थीं। EOW ने 2023 में इन शिकायतों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को यह कहते हुए भेज दिया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा, EOW ने पिछले वर्ष CBI को भी कार्रवाई के लिए लिखा, यह बताते हुए कि “आरोपित अपराध हजारों करोड़ रुपये के हैं, जो कई न्यायिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं, और इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों, मॉरीशस स्थित निजी इक्विटी फंड, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ सीमा-पार लेनदेन शामिल हैं।”
CBI की कार्रवाई
उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, CBI ने जय कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आनंद जैन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लिमिटेड और अन्य संबंधित पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में सार्वजनिक फंड्स के दुरुपयोग, निवेशकों को धोखा देने, शेल कंपनियों के माध्यम से फंड्स के राउंड-ट्रिपिंग और संदिग्ध इनवॉइस बनाने जैसे गंभीर आरोपों की जांच की जाएगी।
यह मामला भारत में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है।