राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानी केस में लगी रोक

- Advertisement -
Swadesh NewsAd image

नई दिल्लीः लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल राहुल गांधी को मानहानी के मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल 2019 में राहुल ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी कर दी थी जिसके चलते राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।

झारखंड में दर्ज हुआ था मामला


बता दें कि झारखंड में चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है।

यह है पूरा मामला


दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के लिए ‘हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दिया था।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानी केस में लगी रोक.…यह भी पढ़े

Illegal Parking Action: नागरिक अस्पताल के बाहर अवैध पार्किंग पर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया

Illegal Parking Action: अस्पताल के बाहर अवैध अतिक्रमण हटाया, दर्जनों वाहनों के

CPR Rescue: भोपाल पुलिस बनी ‘देवदूत’ युवक को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जवानों ने CPR देकर बचाई जान

CPR Rescue: पुलिस कमिश्नर कार्यालय में अचानक बिगड़ी तबीयत, मचा हड़कंप CPR

Keshav Negi: केशव नेगी पर पुलिस कार्रवाई, उत्तराखंड में रोष, राजनीतिक हलचल

Keshav Negi: दिल्ली होटल आग मामले में केशव नेगी पर कार्रवाई से

Kanchi Dham Mela: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शटल सेवा और विशेष व्यवस्थाएं

Kanchi Dham Mela: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शटल सेवा की व्यवस्था