भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के कई वेयरहाउस स्थानों पर छापेमारी की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से गैर-मानक उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए की गई है। यह छापे लखनऊ, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों में किए गए।

लखनऊ में अमेज़न वेयरहाउस पर छापा
7 मार्च, 2025 को बीआईएस ने लखनऊ स्थित अमेज़न के वेयरहाउस पर छापा मारकर 24 हैंड ब्लेंडर और 215 खिलौने जब्त किए, जो बीआईएस प्रमाणित नहीं थे। इससे पहले, फरवरी 2025 में गुरुग्राम के एक अमेज़न वेयरहाउस पर भी छापेमारी की गई थी, जहाँ 58 एल्युमिनियम फॉइल, 34 मेटलिक वॉटर बॉटल, 25 खिलौने, 20 हैंड ब्लेंडर, 7 पीवीसी केबल, 2 फूड मिक्सर और 1 स्पीकर बिना प्रमाणन के पाए गए थे।
फ्लिपकार्ट वेयरहाउस पर भी छापा
इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित गुरुग्राम स्थित फ्लिपकार्ट वेयरहाउस पर भी छापेमारी की गई। यहाँ से 41 बिना प्रमाणन वाले स्पीकर, 134 खिलौने और 534 वैक्यूम इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील बॉटल जब्त किए गए।
टेकविज़न इंटरनेशनल पर भी कार्रवाई
सरकार के अनुसार, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिले गैर-प्रमाणित उत्पादों की आपूर्ति टेकविज़न इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही थी। इसके बाद बीआईएस ने दिल्ली में टेकविज़न इंटरनेशनल के दो स्थानों पर छापा मारा और वहाँ से 40 गैस स्टोव, 95 इलेक्ट्रिक रूम हीटर, 4,000 इलेक्ट्रिक फूड मिक्सर और 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर जब्त किए। इनमें डिजिस्मार्ट, एक्टिवा, इनाल्सा, सेलो स्विफ्ट और बटरफ्लाई जैसे ब्रांड्स के उत्पाद शामिल थे।
बीआईएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज
बीआईएस ने टेकविज़न इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17(1) और 17(3) के तहत दो मामले दर्ज किए हैं। अन्य जब्ती अभियानों के लिए भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 के तहत, दोषियों पर कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो बेचे गए या बिक्री के लिए पेश किए गए सामान के मूल्य का दस गुना तक हो सकता है। इसके अलावा, गंभीर मामलों में दोषियों को दो साल तक की जेल भी हो सकती है।
बाजार पर नजर रखने का वादा
सरकार ने कहा कि बीआईएस बाजार पर सक्रिय निगरानी रख रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता सामान, जिनमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले उत्पाद भी शामिल हैं, सुरक्षा और गुणवत्ता के आवश्यक मानकों को पूरा करें। बयान में कहा गया, “इस निगरानी के तहत, बीआईएस विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों को खरीदता है और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप होने की जांच के लिए कठोर परीक्षण से गुजरता है।”
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