आगरा में 8 कुंतल सड़ा पनीर बरामद: मक्खी-मच्छर पाए गए, FSDA ने किया नष्ट

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आगरा में 8 कुंतल सड़ा पनीर बरामद: मक्खी-मच्छर पाए गए, FSDA ने किया नष्ट

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक खतरनाक खाद्य सुरक्षा उल्लंघन का खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने 8 कुंतल सड़े हुए पनीर को जब्त कर नष्ट कर दिया है। पनीर में मक्खियां और मच्छर पाए गए—कुछ जिंदा तो कुछ मरे हुए। यह पनीर विभिन्न दुकानों में सप्लाई किया जाना था।


कहां और कैसे पकड़ा गया खराब पनीर?

  • FSDA को मिली थी सूचना कि एक महिंद्रा पिकअप वैन आगरा कैंट चौराहा से होकर गुजर रही है जिसमें खराब पनीर भरा है।
  • टीम ने मौके पर वाहन को रोका और जांच की।
  • वैन में 5 ड्रमों में कुल 8 कुंतल पनीर था, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1.76 लाख है।
  • ड्रमों को खोलते ही तेज दुर्गंध और सड़े पनीर में मक्खी-मच्छर नजर आए।

कहां से आया था यह पनीर?

  • वाहन चालक रविंद्र सिंह ने बताया कि वह यह पनीर धौलपुर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक पनीर प्लांट से लेकर आया था।
  • इसे आगरा की दुकानों में बेचने की योजना थी।

बिना लाइसेंस और नियमों की अनदेखी

  • वाहन चालक कोई वैध खाद्य लाइसेंस नहीं दिखा सका—न तो पनीर की बिक्री का और न ही परिवहन का।
  • FSDA की टीम ने पाया कि
    • पनीर को नियंत्रित तापमान में नहीं रखा गया था।
    • फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पूरी तरह उल्लंघन हुआ था।
  • जांच में पुष्टि होने के बाद, इसे प्रयोग के लिए असुरक्षित माना गया और नष्ट कर दिया गया।

कहां और कैसे किया गया नष्ट?

  • FSDA की टीम ने इस सड़े पनीर को गड्ढे में डालकर मिट्टी में दबा दिया।
  • पूरे प्रकरण की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी गई है।

DM के निर्देश पर चल रहा है सख्त अभियान

  • जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।
  • सहायक आयुक्त (खाद्य) महेंद्र श्रीवास्तव ने मामले की पुष्टि की।

उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी

इस घटना से साफ है कि बिना निरीक्षण और प्रमाणन के बिकने वाले डेयरी उत्पाद गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन सकते हैं। उपभोक्ताओं से अपील है कि—

  • पैकेज्ड और प्रमाणित पनीर ही खरीदें।
  • खुले में बिकने वाले डेयरी उत्पादों से सतर्क रहें।
  • खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की सूचना FSDA हेल्पलाइन पर दें।

आगरा में FSDA की यह कार्रवाई एक चेतावनी है कि असुरक्षित खाद्य उत्पाद कितने खतरनाक हो सकते हैं। यह जरूरी है कि हर उपभोक्ता अपने खानपान में सावधानी बरते और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

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