BY: Yoganand Shrivastva
रुद्रपुर :उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार सुबह प्रशासन ने रुद्रपुर शहर के इंदिरा चौक क्षेत्र में स्थित करीब 100 साल पुरानी एक मजार को गिरा दिया। जानकारी के अनुसार, यह मजार मासूम शाह मियां से जुड़ी थी और वक्फ बोर्ड में पंजीकृत थी।
सुबह चार बजे की गई कार्रवाई
प्रशासन ने इस कार्रवाई को सुबह करीब 4 बजे अंजाम दिया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में मजार को ध्वस्त किया गया। प्रशासन का कहना है कि यह मजार नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही थी, इसी वजह से इसे हटाना जरूरी था। यह कार्य जिला प्रशासन और पुलिस की निगरानी में शांतिपूर्वक पूरा किया गया।
विरोध से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
संभावित विरोध को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए थे। हालांकि अब तक किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या झड़प की कोई खबर सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह से कानून के तहत की गई है।
विधायक का बयान और वक्फ बोर्ड का सवाल
इस पूरे मामले में रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा का बयान भी सामने आया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर, कुछ कानूनी जानकारों और वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों पर अंतरिम रोक लगा रखी है, जिसमें मजारें, कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक संपत्तियाँ भी आती हैं।
इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड में दर्ज इस मजार को गिराना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी है।
प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?
अब सबकी नजर प्रशासन और न्यायिक संस्थाओं की अगली प्रतिक्रिया पर है। यह देखना अहम होगा कि क्या वक्फ बोर्ड या किसी अन्य पक्ष द्वारा इस कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाते हैं।
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