रिपोर्टर-आदर्श दुबे
Sagar News: सागर में इमारती लकड़ी के व्यापार का लाइसेंस जारी करने के एवज में रिश्वत लेने वाले वनरक्षक को विशेष न्यायालय ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। दक्षिण वन मंडल कार्यालय में पदस्थ वनरक्षक राजकुमार मौर्य को लोकायुक्त पुलिस ने ₹4 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) शहाबुद्दीन हाशमी की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कारावास से दंडित किया।
Sagar News: लाइसेंस के बदले मांगे थे ₹10 हजार
Sagar News: अभियोजन के अनुसार देवरी निवासी नीलेश जाटव ने फरवरी 2023 में इमारती लकड़ी के व्यापार के पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के सिलसिले में उनके भाई वीरेंद्र जाटव वन मंडल कार्यालय पहुंचे थे।
Sagar News: अभियोजन के मुताबिक कार्यालय में पदस्थ वनरक्षक राजकुमार मौर्य ने लाइसेंस जारी करने के बदले वीरेंद्र जाटव से ₹10 हजार रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने इतनी राशि देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद बातचीत के दौरान रिश्वत की रकम कम करके ₹5 हजार तय हुई।
Sagar News: ₹1 हजार एडवांस लेकर लाइसेंस जारी किया
Sagar News: अभियोजन के अनुसार रिश्वत की तय रकम में से ₹1 हजार की राशि 16 जून 2023 को एडवांस के तौर पर ली गई। इसके बाद लाइसेंस जारी कर दिया गया। बताया गया कि वनरक्षक ने बाकी ₹4 हजार बाद में देने के लिए कहा था।
Sagar News: इसके बाद वीरेंद्र जाटव ने मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस सागर से की। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त अधिकारियों ने आरोपों का सत्यापन कराया और ट्रैप की कार्रवाई की तैयारी की।
Sagar News: दक्षिण वन मंडल कार्यालय के बाहर हुआ ट्रैप
Sagar News: शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त पुलिस ने 21 जून 2023 को दक्षिण वन मंडल कार्यालय के बाहर ट्रैप कार्रवाई की। इसी दौरान वनरक्षक राजकुमार मौर्य को शिकायतकर्ता से शेष ₹4 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
Sagar News: लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई। जांच के दौरान रिश्वत की मांग और ट्रैप से जुड़े साक्ष्य जुटाए गए।
Sagar News: वॉयस रिकॉर्डिंग और FSL रिपोर्ट बनी अहम साक्ष्य
Sagar News: मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य अदालत के सामने रखे। इनमें केमिकल टेस्ट, रिश्वत से संबंधित बातचीत की वॉयस रिकॉर्डिंग और FSL रिपोर्ट प्रमुख साक्ष्यों में शामिल रहे।
Sagar News: आरोपी की ओर से यह दलील भी दी गई कि उसके अधिकार क्षेत्र में इमारती लकड़ी के व्यापार का लाइसेंस जारी करने का अधिकार नहीं था। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
Sagar News: कोर्ट ने वनरक्षक को दोषी माना
Sagar News: अदालत ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों पर विचार करने के बाद वनरक्षक राजकुमार मौर्य को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) शहाबुद्दीन हाशमी की अदालत ने आरोपी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
Sagar News: अदालत के फैसले में रिश्वत की मांग, पहले ₹1 हजार लेने और बाद में ₹4 हजार की रिश्वत लेते हुए ट्रैप में पकड़े जाने से जुड़े साक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना गया।
Sagar News: 2023 के ट्रैप के बाद अब आया फैसला
Sagar News: यह मामला जून 2023 में लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई के बाद सामने आया था। शिकायत के सत्यापन के बाद की गई कार्रवाई में वनरक्षक को दक्षिण वन मंडल कार्यालय के बाहर रिश्वत लेते पकड़ा गया था। अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद विशेष अदालत ने दोषसिद्धि के साथ चार वर्ष के कारावास का फैसला सुनाया है।
Sagar News: लोकायुक्त पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पूरी की गई थी। SP लोकायुक्त दुर्गेश राठौर ने मामले को लेकर जानकारी दी।


