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Swadesh News > राज्य > मध्य प्रदेश > Water Crisis Order : सागर में 30 जून तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, बिना अनुमति सिंचाई और व्यावसायिक उपयोग पर रोक
मध्य प्रदेश

Water Crisis Order : सागर में 30 जून तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, बिना अनुमति सिंचाई और व्यावसायिक उपयोग पर रोक

Abhishek Singh
Last updated: May 25, 2026 9:19 pm
By Abhishek Singh
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3 Min Read
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Abhishek Singh

Water Crisis Order : कलेक्टर प्रतिभा पाल का बड़ा आदेश, पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए सख्ती

Water Crisis Order : कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत सागर जिले के सभी विकासखंडों और नगरीय क्षेत्रों को 30 जून 2026 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब बिना अनुमति किसी भी पेयजल स्रोत का उपयोग सिंचाई या व्यावसायिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

Contents
Water Crisis Order : कलेक्टर प्रतिभा पाल का बड़ा आदेश, पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए सख्तीWater Crisis Order : बिना अनुमति नहीं होगा ट्यूबवेल खननWater Crisis Order : 150 मीटर दायरे में नया हैंडपंप या ट्यूबवेल नहींWater Crisis Order : गर्मी में जल संकट की आशंकाWater Crisis Order : उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाईREAD MORE : Encroachment Removal Drive : मानसून पूर्व नालों से हटे अतिक्रमण, ‘ड्राइव मोड’ में चलाएं अभियान
Water Crisis Order

Water Crisis Order : बिना अनुमति नहीं होगा ट्यूबवेल खनन

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया कि शासकीय विभागों द्वारा खनित नलकूपों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के नए नलकूपों का खनन प्रतिबंधित रहेगा।विशेष परिस्थितियों में केवल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की लिखित अनुमति मिलने के बाद ही नलकूप खनन किया जा सकेगा।

Water Crisis Order : 150 मीटर दायरे में नया हैंडपंप या ट्यूबवेल नहीं

आदेश के अनुसार किसी भी हैंडपंप या ट्यूबवेल के 150 मीटर के दायरे में नया हैंडपंप या ट्यूबवेल नहीं खोदा जा सकेगा।इसके अलावा निस्तारी तालाबों के पानी का उपयोग सिंचाई या व्यावसायिक गतिविधियों में भी प्रतिबंधित रहेगा।

Water Crisis Order : गर्मी में जल संकट की आशंका

कलेक्टर ने बताया कि इस वर्ष औसत वर्षा होने के बावजूद गर्मी के मौसम में पेयजल स्रोतों की जल आवक क्षमता घटने की संभावना है। ऐसे में जिले में पेयजल संकट की स्थिति बन सकती है।आम जनता को पेयजल और निस्तार के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

Water Crisis Order : उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन ने नागरिकों से जल संरक्षण में सहयोग करने और पेयजल स्रोतों का दुरुपयोग नहीं करने की अपील की है।

READ MORE : Encroachment Removal Drive : मानसून पूर्व नालों से हटे अतिक्रमण, ‘ड्राइव मोड’ में चलाएं अभियान

TAGGED:chattisgarhHindi NewsMadhya PradeshMP NewsnewsTODAY NEWSuttar pradeshWater Crisis Order
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नमस्ते, मैं अभिषेक सिंह । मैंने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल से डिजिटल जर्नलिज्म में परास्नातक (एमए) कर रहा हूँ।मेरे लिए पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ मैं स्वदेश न्यूज़ में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूँ, जहाँ मैं खबरों की गहराई को समझने, प्रभावशाली हेडलाइन्स तैयार करने और डिजिटल कंटेंट को सटीक व आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने पर काम करता हूँ।
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