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Swadesh News > अग्निपथ > Bhojshala Temple Verdict : धार का भोजशाला है देवी वाग्देवी सरस्वती मंदिर,हिंदुओं के पक्ष में फैसला, मूर्ति स्थापना का रास्ता खुला
अग्निपथ

Bhojshala Temple Verdict : धार का भोजशाला है देवी वाग्देवी सरस्वती मंदिर,हिंदुओं के पक्ष में फैसला, मूर्ति स्थापना का रास्ता खुला

Abhishek Singh
Last updated: May 15, 2026 8:54 pm
By Abhishek Singh
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4 Min Read
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REPORT BY : RAKHI VERMA

Bhojshala Temple Verdict : कोर्ट का ASI सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन पर भरोसा ,सरकार से अलग से जमीन मांगे मुस्लिम पक्ष – HC

Bhojshala Temple Verdict : ‘धार का भोजशाला मंदिर है…मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला मामले में फैसला सुनाते हुए परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया है. कोर्ट ने ASI के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर भरोसा जताया और सरकार को ऐतिहासिक संरचनाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी दी…हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर दायर याचिका पर फैसला सुनाया है…फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र का था. अदालत ने ASI सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन पर भरोसा जताते हुए कहा कि पुरातत्व एक विज्ञान है और कोर्ट वैज्ञानिक निष्कर्षों पर भरोसा कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाली संरचनाओं का संरक्षण करे…फैसले में मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए धार जिले में अलग जमीन के लिए सरकार से संपर्क करने की छूट दी गई है.

Bhojshala Temple Verdict : दरअसल हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं. जुलाई 2024 में ASI ने विवादित भोजशाला-कमाल-मौला मस्जिद परिसर की अपनी वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में जमा की थी… पिछले कई सालों से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इस ढांचे की रक्षा करता है. एएसआई ने हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने का अधिकार दिया था, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति थी. कोर्ट ने कहा कि विवादित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर एक संरक्षित स्मारक है, जिसे 18 मार्च 1904 से संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है.

Bhojshala Temple Verdict : अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस क्षेत्र का धार्मिक चरित्र भोजशाला और देवी वाग्देवी सरस्वती मंदिर के रूप में स्थापित होता है…इससे पहले हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 में ASI द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हिंदू पक्ष के पूजा अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए थे और मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि 2003 का आदेश हिंदू पक्ष के अधिकारों को सीमित करता था, इसलिए उसे निरस्त किया जाता है…कुल मिलाकर लम्बे समय से चला आ रहा भोजशाला का विवाद हिन्दू पक्ष के फेवर में गया जिसको लेकर हिन्दू पक्ष में जश्न का माहौल है सभी ने एक दुसरे का मुंह भी मीठा कराया | उधर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगे | बहरहाल भोजशाला पर आए फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं ने भी जोर पकड़ा, किसने क्या कुछ कहा सुनाते है….

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By Abhishek Singh
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नमस्ते, मैं अभिषेक सिंह । मैंने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल से डिजिटल जर्नलिज्म में परास्नातक (एमए) कर रहा हूँ।मेरे लिए पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ मैं स्वदेश न्यूज़ में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूँ, जहाँ मैं खबरों की गहराई को समझने, प्रभावशाली हेडलाइन्स तैयार करने और डिजिटल कंटेंट को सटीक व आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने पर काम करता हूँ।
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