Sword Attack : घटना का स्थान और विवरण
Sword Attack : छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के गौरेला क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। तलवार से जानलेवा हमला करने वाले पिता-पुत्र को न्यायालय ने 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Sword Attack : कोर्ट का सख्त फैसला
पेंड्रारोड स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपी सेवा सिंह धुर्वे और उसके पुत्र गोविंद सिंह धुर्वे को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई।दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया गया है। इसके अलावा, अवैध हथियार के उपयोग के मामले में सेवा सिंह धुर्वे को आयुध अधिनियम के तहत 7 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी दी गई है।
Sword Attack : क्या था पूरा मामला?
यह घटना 18 जून 2025 की रात ग्राम टीकरकला में आयोजित एक दशगात्र कार्यक्रम के दौरान हुई थी। कार्यक्रम के दौरान पुरानी रंजिश के चलते विवाद शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गया।विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने संदीप भट्ट पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब सौरभ भट्ट ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उसके साथ भी मारपीट की गई।
Sword Attack : गंभीर रूप से घायल हुए थे दोनों भाई
हमले में संदीप भट्ट को गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उसकी जान पर बन आई थी। वहीं, सौरभ भट्ट को भी चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता से दोनों भाइयों को बचाया जा सका, अन्यथा घटना और भी गंभीर हो सकती थी।
Sword Attack : जांच और कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपियों ने पूर्व नियोजित तरीके से और जान से मारने की नीयत से हमला किया था। साथ ही, इस हमले में अवैध हथियार का उपयोग किया गया, जो अपराध को और गंभीर बनाता है।अदालत ने बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की विभिन्न धाराओं के तहत दोष सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई।
Sword Attack : अभियोजन पक्ष की भूमिका
इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी की। उनकी मजबूत दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया।
Sword Attack : दोषियों को भेजा गया जेल
फैसले के बाद दोनों दोषियों को हिरासत में लेकर जिला जेल पेंड्रारोड भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने भी इस फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
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