By: Vijay Nandan
Bhopal Collector Order : भोपाल, कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने जिले में एलपीजी सिलेंडर के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच दलों का गठन किया है। इन दलों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, क्षेत्रीय सहायक पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्रीय सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। यह अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की सतत निगरानी करेंगे और घरेलू गैस के अवैध अंतरण अथवा व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति के कारण गैस आयात में हुई रुकावट को देखते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ये निर्देशित किया है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को एलपीजी की आपूर्ति केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही की जाए। वाणिज्यिक संस्थानों की सप्लाई काटी जाए, आदेश के मुताबिक वर्तमान संकट को देखते हुए चिकित्सालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़कर अन्य किसी भी वाणिज्यिक उपभोक्ता जैसे होटल, मॉल, औद्योगिक क्षेत्र और फैक्ट्रियों को कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई नहीं की जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
Bhopal Collector Order : कालाबाजारी-जमाखोरी रोकने के लिए 23 अधिकारियों की फौज तैनात
घरेलू सिलेंडरों के अवैध ट्रांसफर और व्यवसायिक उपयोग को रोकने के लिए भोपाल कलेक्टर ने 23 जिला अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई है । ये अधिकारी जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों और गोडाउन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे
Bhopal Collector Order : निम्नलिखित कार्यों की निगरानी करेंगे
- बुकिंग अनुसार वितरण: यह सुनिश्चित करना कि गृहस्थियों को समय पर सिलेंडर मिले ।
- प्रतिदिन निरीक्षण: अधिकारी रोज गैस एजेंसियों और गोदामों की जांच करेंगे ।
- रिपोर्टिंग: अधिकारी अपनी दैनिक रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के एसडीएम (SDM) को सौंपेंगे ।
Bhopal Collector Order : भोपाल जिला एलपीजी (LPG) वितरण एवं सुरक्षा हेतु प्रस्तावित SOP
- घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic Users) हेतु निर्देश
बुकिंग अंतरालः- वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, दो रिफिल बुकिंग के बीच अनिवार्य अंतराल 25 दिन का रखा गया है। उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे इसी आधार पर योजना बनाएं।
अनावश्यक बुकिंग से बचावः – प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कृपया घबराहट में बुकिंग न करें (Panic Booking से बचें), इससे वितरण प्रणाली पर अनावश्यक दबाव पड़ता है।
- वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (Commercial Uses) हेतु निर्देश
प्राथमिकताः- वर्तमान में व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति केवल अत्यावश्यक सेवाओं (जैसे- अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं) के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है।
स्टोरेज नियम – व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना विस्फोटक लाइसेंस के अधिकतम 100 किलोग्राम तक एलपीजी का भंडारण कर सकते हैं। इससे अधिक की आवश्यकता होने पर विधिवत मैनिफोल्ड (manifold) सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य है।
बचत के उपाय – होटल / रेस्तरां संचालकों से अपील है कि वे गैस की खपत कम करने हेतु तंदूर का उपयोग करें और मेन्यू को छोटा रखें।
वैकल्पिक साधनः- होटल/रेस्तरां संचालकों एवं विवाह समारोह आयोजको से अपील है कि वे गैस की खपत कम करने हेतु वैकल्पिक ईधनों जैसे डीजल स्टोव, लकड़िया (सीमित मात्रा में), इलेक्ट्रिक्स इंडक्शन एवं अन्य साधन का उपयोग करें।
- वितरण एवं निगरानी (वितरकों के लिए)
कालाबाजारी पर रोकः – जिला प्रशासन द्वारा जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध सख्त निगरानी की जा रही है। किसी भी वितरक द्वारा अवैध रूप से सिलेंडर बेचे जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पारदर्शिताः- सभी वितरकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र में स्टॉक की उपलब्धता और वितरण का रीयल-टाइम डेटा जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
आपातकालीन संपर्क:- किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए अपने अधिकृत वितरक या जिला प्रशासन के एलपीजी हेल्पडेस्क कन्ट्रोलरुम में स्थापित हेल्पलाइन नंबर 9685404087 पर संपर्क करें।
Bhopal Collector Order : अफवाहों पर ध्यान न दें केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें।
अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई कलेक्टर के आदेशानुसार, यदि किसी भी गैस एजेंसी पर किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधितों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस टीम में कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी और जल संसाधन विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। अधिकारियों की सूची नीचे अटैच है..
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