Mohit Jain
ADA Bulldozer Action: आगरा में बिना नक्शा पास कराए विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ आगरा विकास प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को एडीए की टीम ने दो निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिया।
ADA Bulldozer Action: ताजगंज वार्ड में 3 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी
पहली कार्रवाई ताजगंज वार्ड क्षेत्र में मौजा कलाल खेड़िया, फतेहाबाद रोड पर की गई। यहां जोगेंद्र सिंह द्वारा करीब 3 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। बिना किसी स्वीकृत मानचित्र के कॉलोनी का मुख्य गेट, प्लॉटों की बाउंड्री और सीसी रोड बना दी गई थी।

दस्तावेज नहीं दिखा सके निर्माणकर्ता
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एडीए टीम ने निर्माण से जुड़े कागजात मांगे, लेकिन निर्माणकर्ता कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद बुलडोजर की मदद से मुख्य गेट, बाउंड्री और सीसी रोड को ध्वस्त कर दिया गया।
मौजा तोरा में होटल के पास दूसरी कार्रवाई
दूसरी कार्रवाई मौजा तोरा में होटल ग्रीन व्यू के पास की गई। यहां मोहित बंसल और विशाल बंसल द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। एडीए ने इस निर्माण को भी पूरी तरह गिरा दिया।
यूपी नगर योजना अधिनियम के तहत कार्रवाई
एडीए अधिकारियों के अनुसार दोनों ही मामलों में कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 के तहत की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी विरोध को रोका जा सका।

100 फीट रोड पर अवैध निर्माण सील
इसी दिन एडीए ने एक अन्य अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई भी की। संजय नामक व्यक्ति द्वारा 100 फीट रोड, इंद्रापुरम के पास बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण कराया जा रहा था, जिसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
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ADA Bulldozer Action: एडीए का साफ संदेश
एडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति और नक्शा स्वीकृत कराए किए गए किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी।





