संभल की शाही जामा मस्जिद के विवादित परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की जा सकी है। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह ने बताया कि, हिंसा के कारण रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। जिला सिविल कोर्ट के आदेशानुसार मस्जिद का सर्वे 19 और 24 नवंबर को किया गया था, जिसके बाद शहर में तनाव बढ़ गया था।
कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह का कहना है कि, हिंसा के कारण रिपोर्ट तैयारी नहीं हो पाई है। रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश करने के लिए समय की मांग की है। माना जा सकता है कि, अगली 8 जनवरी को रिपोर्ट पेश होगी। माना जा सकता है कि, विवादित जामा मस्जिद परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला कोर्ट में दाखिल करने की समय सीमा टल गई है। स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश के खिलाफ जामा मस्जिद कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जो कि अभी लंबित है। जिला सिविल कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद परिसर का सर्वे 19 और 24 नवंबर को किया गया था। इसके बाद शहर में दंगा भड़का था।
क्या है पूरा विवाद
संभल में मुगल शासक बाबर के युग में बनी जामा मस्जिद पर इस बात को लेकर विवाद है कि, यहां पहले हरि हर मंदिर हुआ करता था। जहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक वकील ने कोर्ट सर्वे की मांग के साथ स्थानीय कोर्ट मे याचिका दायर की थी। बाद में कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया, जिसको लेकर इलाके में तनाव की स्थिति देखने को मिली थी। मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया था।
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