प्रयागराज मंडल में रेलवे का नया नियम: ज्यादा लगेज पर देना होगा चार्ज

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प्रयागराज मंडल में रेलवे का नया नियम: ज्यादा लगेज पर देना होगा चार्ज

ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब रेलवे ने भी लगेज लिमिट तय कर दी है। यानी, अगर यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर चलते हैं तो उन्हें अतिरिक्त चार्ज या फिर जुर्माना देना होगा।

उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने यह नियम लागू किया है और प्रमुख स्टेशनों पर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक लगेज वेट मशीनें लगाई जाएंगी।


कैसे होगा लगेज का वजन?

  • सभी बड़े स्टेशनों पर लगेज मशीनें लगेंगी।
  • यात्री का सामान यात्रा से पहले तौला जाएगा।
  • तय सीमा से अधिक वजन होने पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा।
  • यदि यात्री ने पहले से चार्ज बुक नहीं किया है, तो जुर्माना देना होगा।

किन स्टेशनों पर होगी शुरुआत?

पहले चरण में यह नियम प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर लागू होगा:

  • प्रयागराज जंक्शन
  • प्रयागराज छिवकी
  • सूबेदारगंज
  • कानपुर सेंट्रल
  • मिर्जापुर
  • टूंडला
  • अलीगढ़ जंक्शन
  • गोविंदपुरी
  • इटावा

लगेज का साइज भी होगा चेक

सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि लगेज का साइज भी देखा जाएगा।

  • अगर सामान का आकार बहुत बड़ा है, तो अतिरिक्त चार्ज लगेगा।
  • भले ही वजन तय सीमा में हो, बड़े साइज के कारण जुर्माना अधिक हो सकता है।

किस क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं?

रेलवे ने क्लास के हिसाब से लगेज लिमिट तय की है:

  • फर्स्ट एसी – 70 किलो तक
  • सेकंड एसी – 50 किलो तक
  • थर्ड एसी – 40 किलो तक
  • स्लीपर क्लास – 40 किलो तक
  • जनरल / सेकंड सिटिंग – 35 किलो तक

रेलवे का कहना

रेलवे अधिकारियों के अनुसार:

  • यह नियम सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाया गया है।
  • किसी भी यात्री को छूट नहीं दी जाएगी।
  • जिन्हें अधिक सामान ले जाना है, वे पहले से बुकिंग कर सकते हैं।

अब ट्रेन में यात्रा करते समय यात्रियों को अपने लगेज लिमिट का ध्यान रखना होगा। तय सीमा से ज्यादा सामान पर अतिरिक्त चार्ज और जुर्माना दोनों लग सकते हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ही अपना लगेज बुक कर लें ताकि सफर आरामदायक और परेशानी मुक्त हो सके।

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