रायगढ़: जिले में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही आचार संहिता हुई लागू,कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने प्रेस-कान्फ्रेंस लेकर दी जानकारी।

दरअसल नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी को अपराह्न में निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस-वार्ता लेकर रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकायों व त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
नगरीय निकाय के लिए मतदान एक चरण में 11 फरवरी 2025 को किया जाएगा,परिणामों की घोषणा 15 फरवरी 2025 को होगी,वहीं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान तीन चरण में संपन्न होंगे, रायगढ़ जिला अंतर्गत प्रथम चरण में विकासखण्ड रायगढ़ व पुसौर के पंचायत, द्वितीय चरण में खरसिया, धरमजयगढ़ और तृतीय चरण में तमनार, लैलूंगा एवं घरघोड़ा के पंचायतों में मतदान किया जाएगा।
जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय हेतु निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन व मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 22 जनवरी 2025 को किया जाएगा,22 जनवरी 2025 से ही नाम निर्देशन प्राप्त करना शुरू हो जाएगा, 28 जनवरी 2025 नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 29 जनवरी 2025 को की जाएगी, अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है,निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूचना तैयार कर प्रकाशन करना व निर्वाचक प्रतीकों का आबंटन 31 जनवरी 2025 को किया जाएगा, 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को मतदान किया जाएगा, मतगणना व निर्वाचन परिणामों की घोषणा 15 फरवरी 2025 दिन शनिवार को की जाएगी।
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