MP Government Job Rules : 15 जून तक आम लोगो से मांगे सुझाव,नए नियम में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी होंगे स्थायी
MP Government Job Rules : मध्यप्रदेश सरकार अब सरकारी नौकरी के लिए नया नियम लेकर आ रही है। जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। दो से अधिक बच्चे पर अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वहीं, दूसरी संतान अगर जुड़वां बच्चे है तो उसमें छूट मिलेगी। इसे लेकर 15 जून तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इसे लेकर एमपी सरकार ने सेवा की सामान्य शर्तें नियम-2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। दरअसल, मध्य प्रदेश में यह नियम पहले से लागू है कि दो से अधिक बच्चों पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यह 25 साल पहले लागू किया गया था। नए ड्राफ्ट में भी इसे वैसे ही रखा गया है। नए नियम के अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद अगर दो से अधिक संतानें हैं तो उम्मीदवार को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ड्राफ्ट पर आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्त सुझावों के बाद उसमें संशोधन भी हो सकता है। इसके बाद अंतिम नियम अधिसूचित किए जाएंगे।
MP Government Job Rules : नए नियम के हिसाब से सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मचारी एक बार में ही स्थायी हो जाएगा। वह पूरी सेवा अवधि के दौरान मान्य रहेगा। अभी प्रमोशन के बाद अलग से हर बार स्थायीकरण के आदेश जारी होते हैं। कर्मचारियों के प्रोबेशन की अवधि छह माह होती है। ऐसे में छह माह के अंदर ही निर्णय लेना होगा कि वह स्थायी होगा या नहीं। इसके साथ ही सीधी भर्ती के जरिए नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता जॉइनिंग की तारीख से नहीं, बल्कि चयन सूची में रैंक के आधार पर तय होगी। वहीं, किसी कर्मचारी ने अगर प्रोबेशन अवधि में परीक्षा पास नहीं की तो वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे चला जाएगा। इसके साथ ही अगर व्यक्ति पहले से किसी सरकारी विभाग, निगम, मंडल या सार्वजिनक उपक्रम में कार्यरत है। उसे दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता की एनओसी देनी होगी। ऐसा नहीं होने पर अयोग्य माना जाएगा। साथ ही कोई आपराधिक मामला है तो अंतिम निर्णय तक लंबित रहेगी। कुल मिलकर नए नियम के तहत जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है वो कितना सफल और हितकारी होगा इसीपर करेंगे चर्चा…..

