FY 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 नजदीक आ रही है। ऐसे में कई कर्मचारियों को यह समझने में confusion होता है कि उनके प्रोविडेंट फंड (PF), ग्रेच्युटी और पेंशन पर टैक्स लगेगा या नहीं। क्या ये पूरी तरह से टैक्स-फ्री हैं या कुछ हिस्सा टैक्स योग्य होता है? इस लेख में हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि सरकारी और निजी दोनों कर्मचारियों के लिए इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर क्या टैक्स नियम लागू होते हैं।
प्रोविडेंट फंड (PF) पर टैक्स कब लगेगा?
PF हर वेतनभोगी कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण रिटायरमेंट सेविंग है, लेकिन इसका टैक्स नियम आपके सेवा काल और नियोक्ता के प्रकार पर निर्भर करता है।
- सरकारी कर्मचारी:
रिटायरमेंट पर PF की पूरी रकम टैक्स-फ्री होती है। - निजी क्षेत्र के कर्मचारी:
अगर आपने कम से कम 5 लगातार साल एक मान्यता प्राप्त PF में सेवा की है, तो PF पर टैक्स छूट मिलती है।
PF पर मिलने वाले ब्याज की टैक्स जानकारी
- अगर आपकी वार्षिक कर्मचारी योगदान राशि ₹2,50,000 से अधिक है, तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल हो सकता है।
- अगर नियोक्ता का योगदान नहीं है, तो आपके खुद के योगदान पर ₹5,00,000 से ऊपर का ब्याज टैक्स योग्य होगा।
इन नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि PF पर अप्रत्याशित टैक्स न भरना पड़े।
ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमाएं क्या हैं?
ग्रेच्युटी एक बड़ी रिटायरमेंट लाभ राशि होती है, और इसका टैक्स उपचार नौकरी के प्रकार पर निर्भर करता है।
- सरकारी कर्मचारी:
ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है। - निजी क्षेत्र के कर्मचारी:
ग्रेच्युटी पर छूट मिलती है लेकिन वह आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा तक सीमित है। यह सीमा आपकी सेवा अवधि और अंतिम वेतन पर आधारित होती है।
पेंशन: पूरी तरह टैक्सेबल या आंशिक छूट?
पेंशन आम तौर पर आयकर योग्य होती है, लेकिन इसके कुछ प्रकारों पर छूट भी मिलती है:
1. अनकमीटेड पेंशन (मासिक पेंशन)
- इसे वेतन के रूप में माना जाता है और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार पूरी तरह टैक्स योग्य है।
2. कम्यूटेड पेंशन (लंप सम पेंशन)
- सरकारी कर्मचारी: पूरी राशि टैक्स-फ्री है।
- निजी कर्मचारी:
- यदि ग्रेच्युटी प्राप्त की है, तो कम्यूटेड पेंशन का एक-तिहाई हिस्सा टैक्स-फ्री है।
- यदि ग्रेच्युटी नहीं मिली, तो इसका आधा हिस्सा टैक्स-फ्री होगा।
3. फैमिली पेंशन (कानूनी वारिसों को)
- इसे “अन्य स्रोतों से आय” के तहत टैक्स किया जाता है।
- पेंशन राशि का ₹15,000 या प्राप्त राशि का एक-तिहाई (जो भी कम हो) कटौती के रूप में मान्य है।
4. पेंशनधारकों के लिए मानक कटौती
- पुराने टैक्स नियमों के तहत मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनधारक ₹50,000 की मानक कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
ITR 2025 के लिए जरूरी बातें
- FY 2024-25 का ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है।
- सरकारी कर्मचारी आमतौर पर रिटायरमेंट लाभों पर अधिक टैक्स छूट पाते हैं।
- निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को छूट की सीमा, सेवा अवधि और ब्याज आय की सीमा को ध्यान से समझना चाहिए।
- नवीनतम नियमों के अनुसार सही तरीके से ITR भरना जरूरी है ताकि कोई पेनल्टी न हो और टैक्स बचत हो सके।
निष्कर्ष: समय से पहले टैक्स की योजना बनाएं
रिटायरमेंट के बाद आपकी आय का बड़ा हिस्सा PF, ग्रेच्युटी और पेंशन से आता है। इसलिए इनकी टैक्स संबंधी जानकारी रखना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने टैक्स नियमों को लेकर अनिश्चित हैं, तो आयकर विशेषज्ञ की सलाह लें या आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें।
जल्दी ITR फाइल करने से आप अंतिम समय की दिक्कतों से बचेंगे और बेहतर टैक्स योजना बना पाएंगे।