Employee Selection Board : भर्ती परीक्षाओं के लिए नए नियमों का प्रारूप तैयार
Employee Selection Board : मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने के लिए नए नियमों का प्रारूप तैयार किया है। इन नियमों को लागू करने से पहले राज्य सरकार ने जन-परामर्श की प्रक्रिया शुरू करते हुए आमजन, संस्थाओं और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Employee Selection Board : 5 जून 2026 तक दे सकेंगे सुझाव
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि “कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम, 2026” अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है।प्रस्तावित नियमों पर कोई भी व्यक्ति, संस्था या हितधारक 5 जून 2026 तक अपनी आपत्ति या सुझाव विभाग को भेज सकता है।
Employee Selection Board : वेबसाइट पर उपलब्ध है नियमों का ड्राफ्ट
राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित नियमों का प्रारूप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट,इच्छुक अभ्यर्थी और संबंधित पक्ष वेबसाइट पर जाकर नियमों का अध्ययन कर सकते हैं।
Employee Selection Board : ई-मेल और ऑनलाइन माध्यम से भेजें राय
सरकार ने सुझाव भेजने के लिए ई-मेल और ऑनलाइन लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध कराई है।ई-मेल: sogad1@mp.gov.in विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
Employee Selection Board : परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की तैयारी
नई नियमावली का उद्देश्य कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन नियमों के लागू होने के बाद परीक्षा संचालन और चयन प्रक्रिया में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
Employee Selection Board : अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण मौका
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। अभ्यर्थी नए नियमों का अध्ययन कर अपनी राय सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया को अधिक बेहतर और निष्पक्ष बनाया जा सके।

