CG Transport Fee Hike: छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और परमिट से जुड़े कई काम अब महंगे हो गए हैं। परिवहन विभाग ने करीब 32 साल बाद विभिन्न परिवहन सेवाओं की फीस में संशोधन किया है। संशोधित शुल्क को राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के बाद नई दरें लागू हो गई हैं। इसका असर आम वाहन मालिकों के साथ-साथ टैक्सी, बस और मालवाहक वाहन संचालकों पर भी पड़ेगा।
CG Transport Fee Hike: नई व्यवस्था में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, अस्थायी पंजीयन और अलग-अलग प्रकार के परमिट के लिए पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। सबसे बड़ा बदलाव यात्री बस परमिट में हुआ है, जिसका शुल्क 2,500 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो गया है।
CG Transport Fee Hike: आम वाहन मालिकों के लिए क्या बदला?
CG Transport Fee Hike: नई दरों का असर रोजमर्रा की परिवहन सेवाओं पर भी दिखाई देगा। चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने का शुल्क 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गया है। लर्निंग लाइसेंस की दूसरी प्रति के लिए अब 100 रुपये और ड्राइविंग लाइसेंस की दूसरी प्रति के लिए 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
CG Transport Fee Hike: व्यावसायिक वाहन चालक प्राधिकार पत्र की फीस 200 से बढ़कर 300 रुपये हो गई है। निजी लाइट मोटर वाहन के अस्थायी पंजीयन का शुल्क 250 से बढ़कर 500 रुपये तथा दोपहिया वाहन के अस्थायी पंजीयन का शुल्क 150 से बढ़कर 300 रुपये किया गया है।
CG Transport Fee Hike: बस और मालवाहक वाहनों के परमिट भी महंगे
CG Transport Fee Hike: व्यावसायिक वाहनों के परमिट में भी शुल्क बढ़ाया गया है। मोटर कैब यानी टैक्सी के परमिट जारी करने या नवीनीकरण का शुल्क 1,500 रुपये से बढ़कर 4,000 रुपये हो गया है।
CG Transport Fee Hike: मालवाहक वाहन के परमिट का शुल्क 2,000 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये और नेशनल परमिट का शुल्क 2,000 से बढ़कर 6,000 रुपये किया गया है। यात्री बस के परमिट की फीस 2,500 रुपये से बढ़कर सीधे 10,000 रुपये हो गई है।
CG Transport Fee Hike: परमिट की दूसरी कॉपी और अपील भी महंगी
CG Transport Fee Hike: किसी परमिट की दूसरी प्रति जारी कराने के लिए अब 500 रुपये की जगह 1,000 रुपये देने होंगे। वहीं RTO के निर्णय या आदेश के खिलाफ याचिका लगाने का शुल्क 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है।
CG Transport Fee Hike: नई व्यवस्था में परमिट की वैधता समाप्त होने के बाद नवीनीकरण कराने पर देरी के अनुसार शुल्क बढ़ने का प्रावधान भी बताया गया है। इसलिए व्यावसायिक वाहन संचालकों के लिए परमिट की समयसीमा पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।
CG Transport Fee Hike: किसानों और SC-ST आवेदकों को राहत
CG Transport Fee Hike: फीस बढ़ोतरी के बीच कुछ श्रेणियों के लिए राहत का प्रावधान भी बताया गया है। अपने नाम से ट्रैक्टर या ट्रॉली से संबंधित परमिट प्रक्रिया कराने वाले किसानों से निर्धारित शुल्क नहीं लिया जाएगा।
CG Transport Fee Hike: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को निर्धारित फीस का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इसके लिए संबंधित वर्ग का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
CG Transport Fee Hike: कांग्रेस ने फैसले का किया विरोध
CG Transport Fee Hike: परिवहन शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने सरकार से इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फीस बढ़ने से आम वाहन मालिकों और परिवहन से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
CG Transport Fee Hike: दूसरी ओर, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार परिवहन विभाग ने करीब 32 साल के अंतराल के बाद फीस में संशोधन किया है और राजपत्र में प्रकाशन के बाद नई दरें लागू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य परिवहन सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।
CG Transport Fee Hike: प्रमुख सेवाओं की नई फीस
| सेवा | पुराना शुल्क | नया शुल्क |
|---|---|---|
| चिकित्सा प्रमाणपत्र | ₹50 | ₹100 |
| लर्निंग लाइसेंस की दूसरी प्रति | ₹50 | ₹100 |
| ड्राइविंग लाइसेंस की दूसरी प्रति | ₹200 | ₹250 |
| व्यावसायिक वाहन चालक प्राधिकार पत्र | ₹200 | ₹300 |
| निजी LMV का अस्थायी पंजीयन | ₹250 | ₹500 |
| दोपहिया का अस्थायी पंजीयन | ₹150 | ₹300 |
| मोटर कैब परमिट | ₹1,500 | ₹4,000 |
| मालवाहक वाहन परमिट | ₹2,000 | ₹5,000 |
| मालवाहक नेशनल परमिट | ₹2,000 | ₹6,000 |
| यात्री बस परमिट | ₹2,500 | ₹10,000 |
| परमिट की दूसरी प्रति | ₹500 | ₹1,000 |
| RTO आदेश के खिलाफ याचिका | ₹200 | ₹2,000 |
CG Transport Fee Hike: नई दरों के लागू होने के बाद वाहन मालिकों और व्यावसायिक वाहन संचालकों को परिवहन विभाग से जुड़ी सेवाओं के लिए आवेदन करते समय संशोधित शुल्क का भुगतान करना होगा।


