BY: Yoganand Shrivastva
भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत स्टेज-1 (BS-I) और इससे पहले के मानकों वाले वाहनों को स्क्रैप करने पर मिलने वाले “सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट” के बदले नए वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट दी जाएगी। यह छूट परिवहन और गैर-परिवहन दोनों श्रेणियों के वाहनों पर लागू होगी, बशर्ते नया वाहन मध्यप्रदेश में पंजीकृत हो।
कौन से वाहन होंगे लाभ के पात्र?
बैठक में बताया गया कि यह छूट उन सभी वाहनों पर लागू होगी जो:
- BS-I और उससे पहले के मानकों के तहत बने हैं।
- BS-II मानक के तहत बने मध्यम या भारी मालवाहक और यात्री वाहन।
राज्य में फिलहाल लगभग 99,000 BS-I और BS-II श्रेणी के वाहन सड़क पर चल रहे हैं। अनुमान है कि इस योजना से सरकार पर करीब 100 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने स्क्रैपिंग नीति को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राज्य को देने की घोषणा की है।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का उपयोग कैसे होगा?
- यह प्रमाणपत्र केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके नाम से स्क्रैप किया गया वाहन पंजीकृत है।
- नया वाहन खरीदते समय इस प्रमाणपत्र का उपयोग कर कर छूट ली जा सकेगी।
- प्रमाणपत्र की वैधता जारी होने की तारीख से 3 साल तक होगी।
- यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेड किया जा सकेगा, और प्रमाणपत्र का उपयोग हो जाने पर इसे वाहन डेटाबेस में “रद्द” कर दिया जाएगा।
- छूट केवल तब मिलेगी जब नया वाहन मध्यप्रदेश में पंजीकृत RVSF (Registered Vehicle Scrapping Facility) द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर खरीदा जाएगा।
कर छूट के नियम
- जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप होगा, उसी श्रेणी का नया वाहन लेने पर कर छूट मिलेगी।
- एकमुश्त कर जमा करने वाले वाहनों को 50% छूट दी जाएगी।
- मासिक, तिमाही या वार्षिक कर देने वालों को 8 साल तक कर में आधी छूट दी जाएगी।