BY- ISA AHMAD
झारखंड से जब्त हुई लाखों की संपत्ति
रायगढ़ शहर की कोतरारोड़ पुलिस को हाईवा चोरी के एक संगीन मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को रायगढ़ और झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है और उनसे करीब 6 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।
यह मामला 13 अप्रैल 2025 का है जब ट्रांसपोर्टनगर पतरापाली निवासी राजेन्द्र दुबे ने कोतरारोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी हाईवा (10 चक्का क्रमांक CG 13 UF 1265), जो मरम्मत के लिए पटेल इंजीनियरिंग/राज गैराज गोरखा में खड़ी थी, उसे 11 अप्रैल की भोर में अज्ञात चोर चुरा ले गए थे।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 172/2025, धारा 303(2) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले गए और मुखबिरों से मिली सूचना पर दीनदयाल कॉलोनी ढिमरापुर निवासी मोह. सुफियान अहमद की संलिप्तता सामने आई।
कोतरारोड़ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मोह. सुफियान से पूछताछ की, जिसमें उसने अपने साथियों मोह. हसनैन (इलेक्ट्रीशियन), संदीप कुमार (ड्राइवर) और मोह. शाहीद (निवासी झारखंड) के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। इन आरोपियों ने वाहन को झारखंड ले जाकर 2 लाख रुपये में जावेद अंसारी (रांची निवासी) को बेच दिया था, जिसमें से इन्हें 1.60 लाख रुपये मिले थे।
पुलिस टीम ने संदीप कुमार को रायगढ़ से और मो. हसनैन तथा मोह. शाहीद को झारखंड के लातेहार से गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जावेद अंसारी और उसका साथी मोह. मुमताज आलम ने चोरी की गई हाईवा को अपने यार्ड में कटिंग के लिए रखा था, जहां से पुलिस ने हाईवा गाड़ी को बरामद कर लिया।
हालांकि जावेद अंसारी और मोह. मुमताज आलम अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6,450 रुपये नकद और चोरी की गई हाईवा को जब्त किया है।
इस मामले में कुल 6 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की गई है। आरोपी मोह. हसनैन के खिलाफ पहले से भी चोरी का मामला थाना कोतवाली रायगढ़ में दर्ज है।
कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपियों के कृत्य को संगठित अपराध मानते हुए धारा 111 BNS एवं चोरी की संपत्ति की खरीद पर धारा 317, 3(5) BNS के तहत भी केस जोड़ा है। चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
रिपोर्ट – भूपेंद्र ठाकुर