झारखंड सरकार ने 4th ग्रेड (चतुर्थवर्गीय) पदों पर चल रही नई बहाली प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लिया गया है। दरअसल, पलामू जिले में हुई भर्ती प्रक्रिया में विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया।
अब राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक नई नियमावली तैयार नहीं हो जाती, तब तक किसी भी जिले में चतुर्थ श्रेणी की बहाली नहीं की जाएगी।
क्या होगी नई नियमावली में खास बात?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि नई नियमावली सिर्फ शैक्षणिक अंकों के आधार पर नहीं होगी। इसके तहत लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण जैसे मानकों को भी शामिल किया जा सकता है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और उम्मीदवारों की समग्र योग्यता का मूल्यांकन हो सकेगा।
क्या पुरानी नियमावली को हटाया जा रहा है?
जी हां, अब तक झारखंड में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती बिहार के समय की पुरानी नियमावली के आधार पर हो रही थी। इसी के तहत पलामू में भी बहाली हो रही थी, लेकिन विवाद के चलते राज्य सरकार ने इसे बदलने का निर्णय लिया है।
सरकार ने माना कि पुरानी व्यवस्था झारखंड की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त नहीं है, इसलिए अब राज्य की जरूरतों के अनुसार नई गाइडलाइन बनाई जाएगी।
कैबिनेट बैठक में हुआ था विचार
11 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि:
- जब तक नई नियमावली तैयार नहीं होती,
- राज्यभर में 4th ग्रेड की कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
साथ ही, कार्मिक विभाग को अन्य राज्यों की भर्ती प्रक्रियाओं का अध्ययन करने और झारखंड के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार करने का निर्देश भी दिया गया।
नई भर्ती कब शुरू हो सकती है?
नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के लिए नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलनी जरूरी होगी। अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। उसके बाद ही विभिन्न जिलों में बहाली शुरू की जाएगी।
निष्कर्ष
झारखंड 4th ग्रेड नई भर्ती 2025 के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को थोड़े और समय का इंतजार करना होगा। सरकार अब ऐसी प्रक्रिया लाना चाहती है जो पूरी तरह पारदर्शी और विवादरहित हो। जैसे ही नियमावली तैयार हो जाएगी, भर्ती फिर से शुरू की जाएगी।