MP Teachers Regular Pay Scale 2026: मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने वर्षों से लंबित 388 शिक्षकों की वेतनमान संबंधी समस्या के निराकरण के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से 30 सितंबर 2026 को जारी आदेश में वर्ष 1973-74 से 1997-98 के बीच निश्चित वेतनमान पर नियुक्त किए गए शिक्षकों को उनकी नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान और एरियर्स का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है।
यह निर्णय लंबे समय से लंबित वेतनमान संबंधी मामलों के निपटारे की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश में 201 शिक्षक और 187 सहायक शिक्षक शामिल हैं, जिनके न्यायालयीन प्रकरण लंबित हैं।
MP Teachers Regular Pay Scale 2026: मंत्रि-परिषद के फैसले के बाद जारी हुआ आदेश
जनजातीय कार्य विभाग ने यह आदेश मंत्रि-परिषद के आयटम क्रमांक 12, दिनांक 15 सितंबर 2026 के निर्णय के अनुपालन में जारी किया है। विभाग ने संबंधित शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान और एरियर्स का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की है।
आदेश के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 18 अक्टूबर 2017 को जारी आदेश को आधार बनाया जाएगा। इसके तहत पात्र शिक्षकों को उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से नियमित वेतनमान का लाभ दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
MP Teachers Regular Pay Scale 2026: 201 शिक्षक और 187 सहायक शिक्षक होंगे लाभान्वित
जारी आदेश के दायरे में कुल 388 शिक्षक शामिल हैं। इनमें 201 शिक्षक और 187 सहायक शिक्षक हैं। इन शिक्षकों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण भी लंबित बताए गए हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित शिक्षकों के मामलों में नियुक्ति की वास्तविक तारीख और रिकॉर्ड का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद पात्रता के अनुसार नियमित वेतनमान और एरियर्स की गणना की जाएगी।
MP Teachers Regular Pay Scale 2026: प्रथम नियुक्ति आदेश से होगा रिकॉर्ड का मिलान
नियमित वेतनमान और एरियर्स का लाभ देने से पहले संबंधित शिक्षकों के प्रथम नियुक्ति आदेश का कार्यालयीन अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। इस प्रक्रिया के जरिए नियुक्ति की तारीख और संबंधित सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा।
रिकॉर्ड के मिलान और आवश्यक जांच के बाद ही निर्धारित लाभ प्रदान किया जाएगा। विभागीय आदेश में इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, ताकि भुगतान और वेतनमान निर्धारण में रिकॉर्ड संबंधी किसी तरह की विसंगति न रहे।
MP Teachers Regular Pay Scale 2026: सेवारत शिक्षकों के GPF खाते में जमा होगी एरियर्स राशि
आदेश में सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एरियर्स भुगतान की अलग-अलग व्यवस्था की गई है। वर्तमान में सेवा में कार्यरत शिक्षकों के एरियर्स की राशि उनके सामान्य भविष्य निधि यानी GPF खाते में जमा कराई जाएगी।
इस व्यवस्था के तहत संबंधित शिक्षकों को उनकी पात्रता के अनुसार एरियर्स राशि का लाभ मिलेगा, जबकि भुगतान की प्रक्रिया उनके सेवा रिकॉर्ड और निर्धारित नियमों के आधार पर पूरी की जाएगी।
MP Teachers Regular Pay Scale 2026: सेवानिवृत्त शिक्षकों को दो किस्तों में मिलेगा एरियर्स
सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एरियर्स राशि के भुगतान की अलग व्यवस्था की गई है। आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों को एरियर्स का नकद भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा।
दोनों किस्तों में 50-50 प्रतिशत राशि का भुगतान होगा। इन दोनों किस्तों के बीच एक वर्ष का अंतर रखा जाएगा। इस तरह सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी उनके पात्र एरियर्स का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।
MP Teachers Regular Pay Scale 2026: लंबे समय से लंबित थी नियमित वेतनमान की मांग
संबंधित शिक्षकों की ओर से लंबे समय से नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान और एरियर्स का लाभ देने की मांग शासन के समक्ष रखी जा रही थी। अब विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद इस मामले में प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने शासन के इस निर्णय का स्वागत किया है। एसोसिएशन के अनुसार, लंबे समय से शिक्षकों के नियमित वेतनमान और एरियर्स से जुड़ी मांग उठाई जा रही थी।
MP Teachers Regular Pay Scale 2026: आदेश के बाद शिक्षकों में खुशी का माहौल
388 शिक्षकों के वेतनमान और एरियर्स से संबंधित निर्णय के बाद संबंधित शिक्षकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों में खुशी का माहौल है। विभागीय आदेश के अनुसार अब प्रथम नियुक्ति आदेश और कार्यालयीन रिकॉर्ड के मिलान के बाद पात्र शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान तथा एरियर्स का लाभ दिया जाएगा।
इस फैसले से उन शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनका वेतनमान संबंधी मामला लंबे समय से लंबित था और जिनके प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन रहे हैं।
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